MP Tribal Department Order - पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों की जानकारी संधारित करने का आदेश यहाँ देखिये
जनजातीय कार्य विभाग में भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों की जानकारी संधारित की जाएगी, आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने जारी किये निर्देश
संकुल स्तर पर होगा रिकॉर्ड संधारित
विभाग / कार्यालय का नाम - कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश.
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक/शि. स्था. 04/404/2023/19689 भोपाल, दिनांक 6/10/2023
आदेश का विषय - शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज करने विषयक।
संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक शि.स्था.04/404/भाग 2 /2023/ 13437 दिनांक 07/07/2023
विषयांर्तगत संदर्भित पत्र अनुसार विभागीय अतिथि शिक्षकों के संबंध में की गई कार्यवाही के परिपेक्ष्य में जिला/ विकासखण्ड कार्यालय स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही और सुनिश्चित की जावे -
1. संकुल प्राचार्य आमंत्रित अतिथि शिक्षकों से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष-2018/2020/2023 की छायाप्रति प्राप्त कर रिकार्ड में संधारित करेंगें।
2. संकुल प्राचार्य जानकारी दर्ज करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगें, कि अतिथि शिक्षक द्वारा म.प्र. शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018, 2020, 2023 उत्तीर्ण की हो। जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल के राजपत्र क्र. 586 दिनांक 7 नवम्बर 2022 के नियम 11 के संशोधन उपनियम 4 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 50 प्रतिशत किये गए हैं। EWS प्रमाणपत्र धारी ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी मार्कशीट में Not Qualified लिखा हो, किन्तु उनको 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त है, ऐसे आवेदकों में EWS प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी जानकारी पोर्टल पर क्वालिफाइड मानकर अपडेट करें।
3. अतिथि शिक्षकों द्वारा उत्तीर्ण शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण में किसी एक वर्ग (उच्च वर्ग) / वर्ष की जानकारी ही दर्ज करें।
जिला अधिकारी अपने जिले के अधीनस्थ समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी/संकुल प्राचार्य(प्राचार्य उ.मा.वि, हाई स्कुल, सी.एम. राइज अंतर्गत से जानकारी दिनांक 30.10.2023 तक आवश्यक रूप से जानकारी अद्यतन कराना सुनिश्चत करें।
शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी सम्बन्धी ट्राइबल विभाग का आदेश
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