कोविड-19 के कारण अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश का आदेश यहाँ देखिये
3 Years Relaxation in Upper Age Limit Due to COVID-19, GAD MP Order
कोविड-19 के कारण अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश का आदेश
विभाग / कार्यालय का नाम - मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – क्रमांक एफ 07-46/2021 /आ.प्र./ एक भोपाल दिनाक 18 सितम्बर 2022
आदेश का विषय - राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट बाबत्।
संदर्भ - विभागीय परिपत्र क्रमांक सी-3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019
आदेश का विवरण – इस विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा संबंधी निर्देश जारी किये गये है।
कोविड-19 के कारण विगत तीन वर्षों से भर्ती परीक्षाएं नियमित आयोजित नहीं की जा सकी है. अतः अभ्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन दिसम्बर 2023 तक अभ्यार्थियों की अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में प्रदान करता है।
आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश दिनांक 22/09/2022
3 Years Relaxation in Upper Age Limit Due to COVID-19, See Order Here
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