आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को न्यूनतम अर्हता अंकों में 10 प्रतिशत की छूट, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
10% Relaxation in Minimum Qualifying Marks for Economically Weaker Section (EWS)
विभाग / कार्यालय का नाम - मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 22 सितम्बर, 2022
आदेश का विषय - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10 प्रतिशत छूट प्रदाय करने के संबंध में।
आदेश का विवरण - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में छूट के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश का आदेश इस प्रकार है -
1. सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्र. एफ-7 11/2019/आ.प्र./एक. दिनांक 02 जुलाई 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10% आरक्षण देने के निर्देश जारी किये गये हैं। यह जानकारी आप Gyan Deep Info पर देख रहे हैं.
(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को10 प्रतिशत आरक्षण देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश यहाँ देखिये)
2. राज्य शासन एतद् द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये यदि कोई न्यूनतम अर्हक अंकों का प्रावधान किया जाता है, तो उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10% की छूट प्रदान करता है, किंतु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाई गई चयन सूची में से 'मेरिट' के आधार पर ही किया जावेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश दिनांक 22/09/2022
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