Salary Protection Benefit Rule : पूर्व से कार्यरत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक जिनकी सीधी भर्ती अंतर्गत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक पद पर हुई है उनके लिए खुश खबर, वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा.
विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक / वित्त-ए / एनसी / जे / वेतनसंरक्षण / 2021-22 / 32 भोपाल, दिनांक 10-05-2022
आदेश का विषय - नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त हुए लोक सेवकों को स्टायपेंड व वेतन भुगतान के संबंध में निर्देश
आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी यह आदेश पूर्व से विभाग में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक अथवा माध्यमिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से माध्यमिक शिक्षक/ उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर हुई है उनके वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में है. आदेश के अनुसार –
विभाग में पूर्व से कार्यरत नवीन शैक्षणिक संवर्ग के ऐसे लोक सेवक, जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से उच्च पद पर नियुक्त हुये हैं, उनके वेतन का निर्धारण स्टायपेंड के वेतन में किया जाकर अंतर की राशि को व्यक्तिगत वेतन के रूप में नियमन किया जाए। अर्थात् वह अपनी नियुक्ति के पूर्व से पा रहे वेतन को पाते रहेंगे (पूर्व की वेतन संरक्षित रहेगी)
वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश
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