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सभी स्कूलों को करना होगा Swachh Vidyalaya Puraskar हेतु आवेदन RSK Order

Swachh Vidyalaya Puraskar

सभी स्कूलों को करना होगा Swachh Vidyalaya Puraskar हेतु आवेदन RSK Order

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – पत्र क्र. / रा.शि.के. / निर्माण / वॉश / 2022/ 657 भोपाल, दिनांक 19/01/2022

प्रति - कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समस्त जिलें (म.प्र.)

आदेश का विषय - स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार-2021-22 के संबंध में।

आदेश का संदर्भ - शिक्षा मंत्रालय, भारत शासन के पत्र क्रमांक No.F.27-18/2019-IS-9 Dated 10th January, 2022.

विवरण - उपरोक्त विषय के संदर्भ में जैसा कि विदित है कि विद्यालय में उपलब्ध जल स्वच्छता एवं साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय भारत शासन द्वारा वर्ष 2016-17 से आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 12 जनवरी 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का प्रमोचन किया गया है.

इस वर्ष कोविड-19 की संक्रमणकाल की स्थिति होने से पुरस्कार में कोविड-19 की रोकथाम के अनुकूल व्यवहारों को सम्मिलित करते हुए शालाओं हेतु संकेतक बनाये गये है, तथा उन्हें पुरस्कार की पात्रता में शामिल किया गया है। इस वर्ष यह पुरस्कार सभी शासकीय, निजी एवं अनुदान प्राप्त शालाएं तथा आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों जिनका डाइस कोड है. उन्हें आवेदन करना अनिवार्य है।

शाला को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में आवेदन हेतु मोबाइल एप (गूगल प्ले स्टोर Swachh Vidyalaya Puraskar 2021-22) पर एवं वेबसाइट https://swachhvidyalayapuraskar.com के माध्यम से आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया शिक्षा मंत्रालय भारत शासन द्वारा जारी की गई गाइड लाइन में दी गई। माह जनवरी 2021 से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार द्वारा आवेदन किये जा सकते है। पुरस्कार हेतु प्रतिभागी शाला को ऑनलाइन सर्वे फॉमेट भरना होगा जिसमें 59 प्रश्नावली स्वच्छता के घटक एवं कोविड-19 रोकथाम हेतु अनुकूल व्यवहार के संकेतक प्रश्न है, जिन्हें सबमिट करने पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में आवेदन किया जा सकेगा।

 Online Application Details & Link

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 हेतु ऑनलाइन आवेदन की जानकारी एवं लिंक के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

शाला में जल स्वच्छता एवं साफ-सफाई की उत्कृष्टता को मान्यता देने हेतु स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार एक बेहतर टूल है गत वर्षों में सभी जिलों द्वारा पुरस्कार नामांकन में अधिकाधिक शालाओं द्वारा भाग लिया गया है, इस वर्ष स्वच्छता के साथ कोविड-19 रोकथाम हेतु अनुकूल व्यवहार के संकेतक भी शामिल होने से पुरस्कार की गरिमा और बढ़ गई है। अतः कृपया सभी जिलों से अपेक्षा है कि आपके जिले के अधिकाधिक शालाओं को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हेतु अनिवार्यतः नामांकित करें तथा जिले स्तर पर सभी शालाओं से प्रतिभागी होने का मॉनिटरिंग करें।

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार-2021-22 के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र 

Download RSK Order in PDF.

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Republic Day Program Instruction - गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP) के निर्देश

 Happy Republic Day 2022 : गणतंत्र दिवस पर बधाई

Instructions of General Administration Department regarding Republic Day program

Republic Day Program Instruction

26 Jan. 2022 गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 5-11 / 2021 / 1 / 4 भोपाल, दिनांक 21/01/2022

प्रति - शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

आदेश का विषय - गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022 आयोजन बाबत्।

दिनांक 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस वर्ष नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के कारण कार्यक्रमों की रूपरेखा निम्नानुसार होगी।

1 / राष्ट्रीय ध्वज फहराना: राष्ट्रीय ध्वज राज्य के समस्त महत्वपूर्ण शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थानों पर फहराया जाएगा।

2/ राजधानी भोपाल:

  • सलामी:- 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड भोपाल में होगा। उक्त कार्यक्रम प्रातः 9.00 बजे आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेगें तथा उपस्थित जनसभा को संबोधित करेगें।
  • परेड: परेड का आयोजन पिछले वर्ष की भांति किया जाएगा जिसमें पुलिस, होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल, जेल वार्डन, सी.आई.एस.एफ. आर.ए.एफ. एवं सीनियर N.C.C. छात्रों की टुकडियां होगी। परेड में N.S.S., स्काउट गाईड एवं शौर्यादल शामिल नहीं होगें परेड के पश्चात घुड़सवारी का प्रदर्शन किया जाएगा।
  • इसके पश्चात झांकियां निकाली जायेंगी।
  • गणतंत्र दिवस समारोह स्थल पर गुब्बारे उड़ाए जाएंगे।

3/ जिला मुख्यालय:

  • जिला मुख्यालयों पर गतवर्षानुसार मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन किया जाएगा तथा परेड इत्यादि का आयोजन किया जाएगा परेड जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नहीं होगी। परेड में N.S.S.. स्काउट गाईड एवं शौर्यादल आदि कोविड-19 के मद्देनजर भाग नहीं लेगें।
  • गत वर्षानुसार झाकियां निकाली जाएगी। 
  • शिक्षण संस्थाओं में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाए। कार्यक्रम में कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों को शामिल नहीं किया जाए।

4/ जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत / नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत

  • जिला पंचायत कार्यालयों में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा राष्ट्रगान होगा।
  • जनपद पंचायत कार्यालय में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा।
  • ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा।
  • ऐसे जिला पंचायत / जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत जहां प्रशासकीय समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।
  • नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद कार्यालय में महापौर / अध्यक्ष (जहां निर्वाचित महापौर और अध्यक्ष कार्यरत है) द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों मे आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा।

5/ ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिये प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

6 / कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए।

7/ कार्यक्रम स्थल पर हैण्ड सेनेटाइजर, मास्क एवं सामाजिक दूरी आदि का विशेष ध्यान रखा जाए आमंत्रितगण की सूची तदनुसार निर्धारित की जावे।

8 / विभिन्न समाचार पत्रों में गणतंत्र दिवस पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों को स्वतंत्रता संग्राम के संदेशों पर केन्द्रित किया जाएगा एवं विज्ञापनों को इस प्रकार नियोजित किया जाए कि 26 जनवरी 2022 को प्रदेश के समाचार पत्रों में शहीदों जिसमें मध्यप्रदेश के शहीद भी शामिल हों, के सम्बन्ध में संदेश प्रसारित हो ।

9/ नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के संबंध में जारी भारत सरकार, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

GAD MP Order Gyan Deep Info 



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DPI Order - Admission to school without TC

DPI Order - Admission to school without TC

DPI Order - Admission to school without TC

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में DPI का नया आदेश

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / अकादमिक / पी/357/आरटीई/ 2021/100 भोपाल, दिनांक 11/01/2022

आदेश का विषय - स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने विषयक्.

संदर्भ- 1. कार्यालय का पत्र क्रमांक / विद्या / पी/ मान्यता / 2020/2126 भोपल दिनांक 28.12.2020

2. कार्यालय का पत्र क्रमांक / विद्या/पी/357 / आरटीई / 2021-22/1822-23 भोपाल दिनांक 29.11.2021

आदेश का विवरण – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में पूर्व जारी आदेशों के संदर्भ में जारी आदेश इस प्रकार है -

विषयान्तर्गत के संबंध में संदर्भित पत्रों का अवलोकन किया जाये। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के संबंध में पूर्व में जारी संदर्भित पत्र दिनांक 28.12.2020 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 5 के अनुकम में निरस्त किया गया है. ततसंबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरटीई (RTE) के प्रावधान प्रभावशील होगें विद्यार्थी को टीसी (TC) के अनाव में विद्यालय में प्रदेश से वंचित नहीं किया जायेगा, किन्तु अभिभावक द्वारा विद्यार्थी की पूर्व अध्ययनरत शाला से शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्र समाप्ति के पूर्व वर्तमान शाला को उपलब्ध कराना होगा।

कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश शिक्षा सहिता (अमहाविद्यालयीन शाखा) 1973 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

TC के बिना प्रवेश के सम्बन्ध में नया आदेश (DPI Order - Admission to school without TC)

Download DPI Order in PDF.

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MP Govt. COVID-19 New Guideline – विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर केवल 250 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, गृह विभाग ने जारी किए नए निर्देश

MP Govt. COVID-19 New Guideline

MP Govt. COVID-19 New Guideline – विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर केवल 250 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, गृह विभाग ने जारी किए नए निर्देश

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 35-09/2020 / सी-2 / दो भोपाल, दिनांक 05 जनवरी, 2022

समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी म.प्र.को जारी निर्देश

आदेश का विषय - कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

आदेश का संदर्भ - विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/ सी-2 / दो दिनांक 23 दिसम्बर, 2021

 COVID-19 MP Govt. New Guidelines

आदेश का विवरण -  कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. दिनांक 05 जनवरी 2022 को मध्यप्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देश के अनुसार विवाह आयोजनों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को संख्या निर्धारित की गई है. नए निर्देश के अनुसार विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। साथ ही अंतिम संस्कार / उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

गृह विभाग ने जारी किए नए निर्देशदिनांक 05 जनवरी 2022 

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COVID-19 vaccination for children aged 15 to 18

COVID-19 vaccination for children aged 15 to 18

COVID-19 vaccination for children aged 15 to 18 -
15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी.

3 जनवरी 2022 से होगा 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं का  कोविड-19 वैक्सीनेशन
विभाग / कार्यालय का नाम - स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल. के

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश कमांक 2966/3140 / 2021 / 20-2 भोपाल दिनांक 29.12.2021

आदेश का विषय - 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में .

आदेश का विवरण – स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक/बालिकाओं के कोविड-19 वेक्सिनेशन के सम्बन्ध में भारत शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश के तारतम्य में प्रदेश के समस्त विद्यालयों (सरकारी, निजी अनुदान प्राप्त मदरसे, विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय एवं एकलव्य पॉलिटेक्निक / आई.टी.आई. कॉलेज तथा अन्य शिक्षा संस्थान) में उल्लेखित 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं को एक निश्चित कार्ययोजना के तहत कोविड-19 वेक्सिनेशन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये हैं.

15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन का आदेश
 

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School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

MP Board (MPBSE)  : माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विविध मत्वपूर्ण आदेश 

Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

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Pratibha Parva Year RSK Order - प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश. प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश.

Pratibha Parva Year 2021-22 RSK Order 

Pratibha Parva Year 2021-22 RSK Order

प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश.

विभाग / कार्यालय का नाम – राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / रा.शि.के. / मूल्यांकन / प्रतिभा पर्व / 2021-22 / 7090 भोपाल दिनांक 24/12/2021

आदेश का विषय – प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश.

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2021-22 के प्रतिभा पर्व के सम्बन्ध में दिशा निर्देश व समय सारणी जारी की है. राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देश अनुसार कोविड लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के कारण विद्यार्थियों को हुए लर्निंग लॉस के दृष्टिगत उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र 3 द्वारा सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 मे पाठ्यक्रम को पुनर्वियोजित करते हुए 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम फेस टू फेस मोड में तथा 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम होम असाइनमेंट / प्रोजेक्ट वर्क के रूप में पढ़ाने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्तानुसार पठन-पाठन की श्रृंखला में वर्तमान अकादमिक सत्र हेतु प्रतिभा पर्व (अर्द्धवार्षिक) मूल्यांकन का स्वरूप तय किया गया है। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन में यह प्रयास किया गया है कि बच्चों का अधिगम जीवन की वास्तिविक परिस्थितियों को अनुभव करते हुए हो अर्थात् बच्चे रटत अधिगम के स्थान पर गए ज्ञान का प्रयोग वास्तविक जीवन की दशाओं में कर सकें अतएव ज्ञान के बजाए समझ / अनुप्रयोग तथा क्षमताओं का आकलन किए जाने पर जोर दिया गया है।

अतः प्रश्नों का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप समझ अनुप्रयोग, समस्या समाधान तथा विश्लेषण आधारित दक्षता जैसे कौशलों पर केन्द्रित किया गया है। प्रतिभा पर्व अंतर्गत इस प्रकार के मूल्यांकन से सीखने-सिखाने की प्रक्रिया व सतत मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकेगा।

प्रतिभा पर्व आयोजन की तिथि व अवधि परिशिष्ट-1 पर संलग्न समय-सारिणी (Time Table) अनुसार प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत सभी बच्चों का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन 17 जनवरी से 24 जनवरी 2022 की अवधि में किया जाएगा। एक दिवस में एक ही विषय का मूल्यांकन होगा।

अकादमिक सत्र 2021-22 हेतु प्रतिभा पर्व संबंधी विस्तृत निर्देश निम्नानुसार हैं

Download RSK Order In PDF.

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स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा CM RISE School को मंजूरी, प्रथम चरण में प्रारंभ होने वाले स्कूलों की Final List जारी.

CM RISE SCHOOL LIST

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विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक एफ 44-02 / 2020 / 20-2 भोपाल, दिनांक 21.11.2021

CM RISE School स्वीकृति के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश इस प्रकार है -

1/ राज्य शासन एतदद्वारा सीएम राइज योजना अंतर्गत प्रथम चरण के संलग्न सूची अनुसार 275 विद्यालयों को सर्व संसाधन संपन्न विद्यालय के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ इन सीएम राइज विद्यालयों में योजना अनुरूप अधोसंचना विकास के लिए प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने तथा समस्त शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक क्रियाकलापों को प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है।

CM RISE School स्वीकृति के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश तथा CM RISE School Final List

Download CM RISE School List in PDF.

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