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Rules and Regulation for Medical Expense DPI Order - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिशा निर्देश जारी.

Rules and Regulation for Medical Expense DPI Order - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिशा निर्देश जारी.

विभाग / कार्यालय का नाम – लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक/बजट/चिकि.व्यय.प्रति./2020/516 भोपाल, दिनांक 05/12/2020

आदेश का विषयचिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश.

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश द्वारा यह दिशा निर्देश समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारीयों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में जारी किया गया है. आदेश में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देश दिए गए हैं –

  • जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति मूल प्रति में ही विभाग को उपलब्ध करावें तथा स्पष्ट उल्लेख करें कि स्वयं का है अथवा पति/पत्नि, पुत्र/पुत्री एवं माता/पिता।
  • स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कार्योत्तर स्वीकृति की छायाप्रति एवं देयकों पर द्वितीय अभिगत में छूट देने हेतु प्रमाण पत्र (प्रोलोंग प्रमाण पत्र) को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित कर ही उपलब्ध करावें।
  • प्रशासकीय स्वीकृति तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कार्योत्तर की प्रति पठनीय योग्य हों।
  • प्रकरण यदि आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति / अग्रिम के लिये प्रस्तुत किये जाते है, तो आश्रित की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करावें। आश्रित यदि पेंशनर / सेवा में है तो उसका भी अनिवार्य रूप से उल्लेख करे एवं पुत्र/ पुत्री की आयु लिखे.
  • यदि प्रकरण पुराने वित्तीय वर्ष के तो समय से प्रस्तुत नहीं करने का कारण स्पष्ट करते हुए नवीन वित्तीय वर्ष की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ ही प्रस्तुत किये जाये ।
  • विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रकरणों को उचित माध्यम से ही संचालनालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करे।

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी दिशा निर्देश

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Compensation Amount of Rs 30 Lakh on Death of COVID-19 During Election Duty - निर्वाचन ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि MP Govt. का निर्णय


Compensation Amount of Rs 30 Lakh on Death of COVID-19 During Election Duty

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि

विभाग का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP), मध्य प्रदेश शासन, भोपाल.

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक: एफ 19-05/2010/1/4 भोपाल, दिनांक 17/12/2020

आदेश का विषय – कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु होने पर पोलिंग अमले आदि को एक्सग्रेसिया क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में.

आदेश का विवरण – राज्य शासन (MP Govt.) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाये जाने वाले नगरीय निकायों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन के लिए नियोजित पोलिंग अमले एवं EVM मशीनों की FLC हेतु नियुक्त इंजीनियरों की निर्वाचन ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु होने की स्थिति में राशि रुपये 30,00,000/- (रूपये तीन लाख) मात्र की क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी.

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग आदेश

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NTSE EXAM Model Answer Key – राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK) द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा की आदर्श उत्तर तालिका Education Portal MP पर Upload

https://www.gyandeepinfo.in/2020/12/ntse-exam-model-answer-key-rsk.html

NTSE EXAM Model Answer Key – राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK) द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा की आदर्श उत्तर तालिका Education Portal MP पर Upload

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा दिनांक 13/12/2020 की Answer Key (आदर्श उत्तर) जारी

विभाग का नाम – राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्य प्रदेश.

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक/राशिके/NTSE-NMMS/2020/1774 भोपाल, दिनांक 18/12/2020

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केंन्द्र (RSK) द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2020 को आयोजित हुई राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा (NTSE-EXAM) की आदर्श उत्तर तालिका (Model Answer Key) जारी किया गया है. NTSE-EXAM Model Answer Key को Education Portal MP पर Upload किया गया है. आदर्श उत्तर तालिका के साथ ही आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन का प्रारूप भी जारी किया गया है.

NTSE-EXAM Model Answer Key एवं Model Answer पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन का प्रारूप

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Pratibha Parva / Annual Exam Nirdesh - RSK Order :अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन (प्रतिभा पर्व) व वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21


RSK Order : Pratibha Parva And Annual Evaluation - अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन (प्रतिभा पर्व) व वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21

विभाग का नाम – राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/2020/1831 भोपाल, दिनांक – 18/12/2020

आदेश का विषय – शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 में अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन (प्रतिभा पर्व) व वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21

विवरण – राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्य प्रदेश द्वारा शिक्षा सत्र 2020-21 हेतु शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 में अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन (प्रतिभा पर्व) व वार्षिक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशासकीय निर्देश जारी किए. आदेश के प्रमुख बिन्दू इस प्रकार है –

  1. शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रदेश में कोविड-19 वायरस की परिस्थितियों में सीखने-सिखाने की प्रक्रियाएं.
  2. कक्षा 1 व 2 में मूल्यांकन वर्कशीट
  3. कक्षा 3 से 8 में आकलन वर्कशीट का स्वरूप
  4. वर्कशीट को बच्चे द्वारा पूर्ण करने की प्रक्रिया एवं शिक्षकों द्वारा मानीटरिंग
  5. कक्षा 1 से 8 में अर्द्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन की संरचना
  6. परीक्षाफल का निर्धारण, कक्षोंन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना
  7. वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण
  8. वर्कशीट की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता व जमा करना
  9. कक्षोंन्नति व प्रगति पत्रक का वितरण
  10. Eucation Portal पर प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक परिणामों की डाटा एंट्री कराना
  11. बजट प्रावधान
  12. कोविड संक्रमण सुरक्षा मापदंडों का पालन

आदेश के साथ अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन (प्रतिभा पर्व) व वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 गतिविधि केलेंडर तथा राज्य स्तर से डीपीसी को उपलब्ध कराई जाने वाली वर्कशीट की सूची भी संलग्न जारी की गई है.

RSK द्वारा जारी आदेश (आदेश को pdf में डाउनलोड की लिंक पीडीएफ के नीचे दी गई है)

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Ek Parisar Ek Shala Order Tribal Department MP “एक परिसर एक शाला" के दिशा-निर्देश। मध्यप्रदेश शासन


Ek Parisar Ek Shala Order Tribal Department MP  “एक परिसर एक शाला" के दिशा-निर्देश। मध्यप्रदेश शासन

विभाग का नाम - आदिम जाति कल्याण विभाग (Tribal Department MP), मध्यप्रदेश शासन भोपाल.

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 12-4/2020/25-2/891 भोपाल, दिनांक 10/12/2020

आदेश का विषय - "एक परिसर एक शाला" के दिशा-निर्देश।

विवरण – आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश  (Tribal Department MP) द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department MP) में पूर्व से संचालित योजना ‘एक परिसर एक शाला’ को विभाग अंतर्गत 20 जिलों के 89 आदिवासी विकासखंडों में लागु करने का निर्णय लिया है. विभाग द्वारा एक ही परिसर में संचालित 10506 स्कूलों को एकीकृत कर 4746 शालाओं के रूप में संचालित किया जाएगा. विभाग द्वारा जारी आदेश में निम्न बिन्दुओं दिशा निर्देश जारी किए गए  –

  • एक परिसर एक शाला" के क्रियान्वयन हेतु मापदण्ड
  • एक परिसर एक शाला" के क्रियान्वयन की प्रक्रिया 
  • एकीकृत शाला के आदेश एवं नामकरण की प्रक्रिया
  • एकीकृत विद्यालय में संस्था प्रमुख एवं शैक्षणिक अमले की व्यवस्था
  • केवल सेकण्डरी स्तर के विद्यालयों के एकीकरण होने की स्थिति में शाला प्रबंध परिषद् की गठन की प्रक्रिया
  • एकीकृत शाला के प्रबंधन/संचालन हेतु शाला प्रबंध परिसर का गठन
  • एकीकृत शाला के लेखे (अकाउंटस्) एवं अन्य प्रशासकीय/ अकादमिक व्यवस्था
  • क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन

Tribal Department एक परिसर एक शाला आदेश

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Adhaypak Samvarg 6th Pay Arrear installment– अध्यापक संवर्ग के 6th Pay के एरियर की तृतीय किश्त के भुगतान का आदेश.

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Adhaypak Samvarg 6th Pay Arrear Tisari Kisht Order – अध्यापक संवर्ग के 6th Pay के एरियर की तृतीय किश्त के भुगतान का आदेश.

विभाग का नाम – लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक/बजट (डी)/2020/523 भोपाल, दिनांक 11/12/2020

आदेश का विषय – अध्यापक संवर्ग का IFMIS में माइग्रेशन

सन्दर्भ - स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन का आदेश क्रमांक /वि,स.प्र./2020/649-650 भोपाल, दिनांक 09/12/2020

विवरण – इस आदेश द्वारा अध्यापक संवर्ग के 6th Pay के एरियर की तृतीय किश्त के भुगतान को स्वीकृति प्रदान की गई है. अध्यापक संवर्ग के छठवां वेतनमान के एरियर हेतु दिनांक 01/01/2016 से दिनांक 30/03/2017 तक की बढ़ी हुई राशि का भुगतान तीन किश्तों में क्रमशः 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में किया जनता. छठवां वेतनमान एरियर की तृतीय एवं अंतिम किश्त 2020-21 में भुगतान जो पूर्व में आदेश द्वारा रोका गया था. संदर्भित आदेश अनुसार विभाग द्वारा अध्यापक संवर्ग अध्यापक संवर्ग के 6th Pay के एरियर की तृतीय किश्त के भुगतान को स्वीकृति प्रदान की गई है.

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Guest Teachers New Order - अतिथि शिक्षक भर्ती आदेश 2020 (Guest Teachers Recruitment 2020)


Guest Teachers New Order : Guest Teachers Update

Guest Teachers New Order Date 07/01/2021

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक/समग्र शिक्षा/ अतिथि शिक्षक / 2021/ 53 भोपाल, दिनांक 07/01/2021

आदेश का विषय - हाई/ हायर सेकेण्डरी विद्यालयों द्वारा विमर्श पोर्टल पर रिक्तियों की जानकारी अद्यतन करने के उपरांत रिक्तियों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित करना.

सन्दर्भ - संचालनालय का पत्र क्र/ 3165 दिनांक 18.12.2020

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में नए निर्देश जारी किए है.

 

अतिथि शिक्षक भर्ती के सम्बन्ध में दिनांक 28/11/2020 को जारी आदेश.

अतिथि शिक्षक भर्ती आदेश 2020 (Guest Teachers Recruitment 2020)

विभाग का नाम – लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश

आदेश क्रमांक एवं दिनांक - आदेश क्रमांक / समग्र शिक्षा/अतिथि शिक्षक/2020/3080 भोपाल दिनांक 28/11/2020

विवरण – लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के ;लिए प्रदेश के High School एवं Higher Secondary School के लिए अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए. जारी निर्देश के अनुसार नियुक्ति में गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी. मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा.GFMS Portal के माध्यम से Online होगीभर्ती.

अतिथि शिक्षकों कि व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश तथा समय सारणी की जानकारी के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी आदेश

अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में आदेश pdf में डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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