Rules and Regulation for Medical Expense DPI Order - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिशा निर्देश जारी.
विभाग / कार्यालय का नाम – लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश
आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक/बजट/चिकि.व्यय.प्रति./2020/516 भोपाल, दिनांक 05/12/2020
आदेश का विषय – चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश.
आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश द्वारा यह दिशा निर्देश समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारीयों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में जारी किया गया है. आदेश में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देश दिए गए हैं –
- जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति मूल प्रति में ही विभाग को उपलब्ध करावें तथा स्पष्ट उल्लेख करें कि स्वयं का है अथवा पति/पत्नि, पुत्र/पुत्री एवं माता/पिता।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कार्योत्तर स्वीकृति की छायाप्रति एवं देयकों पर द्वितीय अभिगत में छूट देने हेतु प्रमाण पत्र (प्रोलोंग प्रमाण पत्र) को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित कर ही उपलब्ध करावें।
- प्रशासकीय स्वीकृति तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कार्योत्तर की प्रति पठनीय योग्य हों।
- प्रकरण यदि आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति / अग्रिम के लिये प्रस्तुत किये जाते है, तो आश्रित की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करावें। आश्रित यदि पेंशनर / सेवा में है तो उसका भी अनिवार्य रूप से उल्लेख करे एवं पुत्र/ पुत्री की आयु लिखे.
- यदि प्रकरण पुराने वित्तीय वर्ष के तो समय से प्रस्तुत नहीं करने का कारण स्पष्ट करते हुए नवीन वित्तीय वर्ष की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ ही प्रस्तुत किये जाये ।
- विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रकरणों को उचित माध्यम से ही संचालनालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करे।
चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी दिशा निर्देश
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