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Increase in DA of Govt. Employees - DA में 04 प्रतिशत वृद्धि, जानिए सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद कितना बढ़ेगा वेतन.....

Increase in dearness allowance of government employees
Increase in dearness allowance of government employees, Increase in DA of Govt. Employees - सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 04% की वृद्धि, जानिए कितना बढ़ेगा वेतन.....

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 04% की वृद्धि, जानिए कितना बढ़ेगा वेतन.....

मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को DA वृद्धि का तोहफा दिया है, प्रदेश के अधिकारी- कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा.  DA Order दिनांक 14/03/2024 देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. (महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने सम्बन्धी आदेश अभी जारी नहीं हुआ है.

वर्तमान में MP में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत मिल रहा है, इसमें 04 प्रतिशत की वृद्धि होने पर कुल महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाएगा.

MP के लगभग सात लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, अधिकारी-कर्मचारियों को उनके बेसिक वेतन के हिसाब से अलग-अलग लाभ मिलेगा. 

यदि आप भी MP Govt. के शासकीय कर्मचारी हैं और जानना चाह्रते हैं कि शासन द्वारा DA (महंगाई भत्ते) में वृद्धि के बाद माह जनवरी से आपके वेतन में कितनी वृद्धि होगी तो इसके लिए Gyan Deep Info द्वारा एक्सेल फार्मूला शीट दी जा रही है. शीट को बिना डाउनलोड किये आप अपना मूल वेतन दर्ज कर वेतन में होने वाली वृद्धि की राशि जान सकते हैं.

विशेष - कृपया Google Chrome Browser में ओपन कीजिए, अन्य ब्राउज़र में हो सकता है, एक्सेल फाइल ठीक से डिस्प्ले न हो.

एक्सेल शीट में आपको वर्तमान वेतन के अंतर्गत PINK कलर वाले सेल में Basic Pay दर्ज करना है इसके अलावा HRA + Salary, GIS, Prof. Tax, Income Tax आदि की जानकारी भी दर्ज कर सकेंगे. पिंक सेल में आंकड़े दर्ज करने के लिए सेल पर 2 बार टेप कीजिए. केवल पिंक सेल में ही आंकड़े दर्ज करे, पिंक के अलावा किसी अन्य सेल में कुछ भी न दर्ज करे.

 

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MP House Rent Allowance Rates - मध्यप्रदेश गृह भाड़ा भत्ते की दरें, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग आदेश यहाँ देखिये

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विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक: एफ 11-12/2010/नियम/चार, भोपाल, दिनांक सितम्बर, 2012

प्रति - शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर समस्त विभागाध्यक्ष समस्त कमिश्नर समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश ।

आदेश विषय - राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ते की दरों का पुनरीक्षण ।

मध्यप्रदेश गृह भाड़ा भत्ते की दरें

मध्यप्रदेश गृह भाड़ा भत्ता वित्त विभाग आदेश दिनांक 01 सितम्बर, 2012

Madhya Pradesh House Rent Allowance Finance Department Order dated 01 September, 2012 

Download HRA Order in PDF.

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Earned leave limit 300 days MP Finance Order : अर्जित अवकाशनकदीकरण सीमा 300 दिवस करने सम्बन्धी वित्त विभाग का आदेश दिनांक 06-08-2018

Earned leave limit 300 days MP Finance Order 

अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक : एफ: 6-1 / 2018 / नियम / चार भोपाल दिनांक 06 अगस्त, 2018

प्रति - शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस करने बावत् ।

आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 25 के उप नियम (1) में, खण्ड (ग) में संशोधन करते हुए शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस की गई है. उपर्युक्त विषयक संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई, 2018 संलग्न है ।

अर्जित अवकाशनकदीकरण सीमा 300 दिवस करने सम्बन्धी वित्त विभाग का आदेश दिनांक 06-08-2018 

Download Order on PDF :  अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस

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Time Scale Pay for UMT Samayman Vetanman Order 05-10-2023 - उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश यहाँ देखिये

Time Scale Pay for UMT Samayman Vetanman Order 05-10-2023

Time Scale Pay for UMT Samayman Vetanman Order 05-10-2023 उच्च माध्यमिक शिक्षकों  को समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश दिनांक 05-10-2023

उच्च माध्यमिक शिक्षकों  को समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश दिनांक 05-10-2023

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक 1556/2537/2023/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5/10/2023

आदेश का विषय - मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में.

संदर्भ :- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 11/1/2008/ नियम / चार, दिनांक 24.01.2008,

आदेश का विवरण – वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को उच्चतर वेतनमान (समयमान वेतनमान) प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

  • संवर्ग / पदनाम – उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग

  • वर्ग – स

  • नियुक्ति दिनांक : लेवल – 9 (36200-114800)

  • 10 वर्ष में प्रथम : लेवल – 10 (42700-135100)

  • 20 वर्ष में द्वितीय : लेवल – 12 (56100-177500)

उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को समयमान वेतनमान स्वीकृति सम्बन्धी आदेश 05/10/2023

Download Adhyapak Samvarg Time Scale Pay Order in PDF

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Child Care Leave Order Date 22-08-2015 : संतान पालन अवकाश अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2022 यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

संतान पालन अवकाश अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2022 यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

Child Care Leave Notification Date 22-08-2015  संतान पालन अवकाश आदेश दिनांक 22/08/2015

Child Care Leave Notification Date 22-08-2015

संतान पालन अवकाश आदेश दिनांक 22/08/2015

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 6-1/2015/नियम/चार, भोपाल दिनांक 22 अगस्त, 2015

आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल द्वारा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 में संशोधन कर महिला शासकीय सेवक को संतान पालन अवकाश स्वीकृत करने से सम्बन्धित अधिसूचना जारी की है.

अधिसूचना के अनुसार महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश (CCL) स्वीकृत किया जा सकेगा.

CCL अवकाश स्वीकृति के नियम (शर्तों) के लिए नीचे दिया गया आदेश देखिये, आप प्रदर्शित आदेश को पीडीएफ के रूप में पोस्ट में आगे दी जा रही लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं.

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Application for Child Care Leave - MP Finance Department द्वारा जारी संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

CCL - Child Care Leave Application form

Application for Child Care Leave

संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल 

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक एफ-6-1/2022/नियम/चार भोपाल दिनांक 13 सितम्बर, 2022 

आदेश का विषय - संतान पालन अवकाश स्वीकृति के सम्बन्ध में आवेदन पत्र का निर्धारण.

शासन द्वारा महिला कर्मचारियों को संतान की देखभाल हेतु Child Care Leave की सुविधा दी जाती है। महिला कर्मचारी अपनी संतान की देखभाल के लिए 730 दिन का संतान पालन अवकाश ले सकती है। 


Gyan Deep Info द्वारा Child Care Leave Application का प्रारूप दिया जा रहा है।
  • Gyan Deep Info पर जो भी Order / Circular पोस्ट किया जा रहा है, उसे यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो शो होने वाली PDF के कार्नर पर बने एरो के चिन्ह पर क्लिक कीजिए, इसके अतिरिक्त पीडीएफ के नीचे Download Circular in PDF   की लिंक भी दी गई है.
देखिए प्रारूप 

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11% increase in the rate of dearness allowance of government servants, the order issued by the Finance Department, Madhya Pradesh

शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते की दर में 11% वृद्धि, वित्त विभाग मध्यप्रदेश ने जारी किया आदेश.

महंगाई भत्ता आदेश, महंगाई भत्ते की नई दर, महंगाई भत्ते की दर कितनी है?, महंगाई भत्ता वृद्धि आदेश PDF में डाउनलोड लिंक.

(11% increase in the rate of dearness allowance of government servants, the order issued by the Finance Department, Madhya Pradesh)

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – एफ 4-1/2021/नियम/चार भोपाल दिनांक 21 मार्च, 2022

प्रति – शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.

आदेश का विषय – शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में मार्च, 2022 से वृद्धि.

आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते की दर में 11 प्रतिशत वृद्धि की है, माह अक्तूबर 2021 से प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 20% की दर से दिया जा रहा है. महंगाई भत्ते में 11% प्रतिशत की वृद्धि के बाद महंगाई भत्ते की दर कुल 31% हो जाएगी. 

MP Finance (वित्त विभाग मध्यप्रदेश) » Increase in DA of Govt. Employees - सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि, जानिए कितना बढ़ेगा वेतन, जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

महंगाई भत्ते में वृद्धि सम्बन्धी वित्त विभाग का आदेश 

वित्त विभाग का आदेश पीडीऍफ़ में डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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New Teachers Salary : नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त हुए लोक सेवकों को स्टायपेंड व वेतन भुगतान के संबंध में DPI का महत्वपूर्ण निर्देश.

म.प्र. शासन का बड़ा निर्णय, शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को आयु सीमा में छूट तथा 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक मिलेंगे   

MP Finance Department's New Order - गुमशुदा / लापता शासकीय कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति सुविधायें प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग का नयाआदेश 

New order regarding Reservation in MP - आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश   

MP Govt. General Holiday Year 2022 - सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2022 के लिए सामान्य छुट्टियाँ घोषित.

Green Card Increment for Adhyapak Samvarg : ग्रीन कार्ड धारक शिक्षाकर्मियों – अध्यापक संवर्ग को अग्रिम वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश दिनांक 13/10/2009 

Madhya Pradesh Civil Services Rules 1961 : मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

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MP Finance Department's New Order - गुमशुदा / लापता शासकीय कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति सुविधायें प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग का नयाआदेश

MP Finance Department's New Order regarding providing retirement facilities to the family of the missing government employee.

MP Finance Department's New Order - गुमशुदा / लापता शासकीय कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति सुविधायें प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग का नयाआदेश

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक : एफ 9-1/2022 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 4 फरवरी, 2022

प्रति - शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

आदेश का विषय - गुमशुदा / लापता शासकीय कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति सुविधायें प्रदान करने के संबंध में।

आदेश का संदर्भ  - वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ बी-6-2 / 86 / नि-2 / चार, भोपाल, दिनांक 03.08.1989

MP Finance Department's New Order regarding providing retirement facilities to the family of the missing government employee.

Download Order in PDF.

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Order for increase in DA of Government Employees : शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% वृद्धि एवं स्थगित वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान के सम्बन्ध में आदेश जारी.

NEW DA Order - Order for increase in DA of Government Employees

Order for increase in DA of Government Employees

शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% वृद्धि एवं स्थगित वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान के सम्बन्ध में आदेश जारी.

Order 1 : 8% DA Order Date 21/10/2021 

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 4-1/2021/ नियम / चार भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2021

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मी को देय मंहगाई भत्ते की दर में अक्टूबर, 2021 से वृद्धि

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3/2019/नियम/चार दिनांक 14 जून, 2019 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को माह जनवरी, 2019 से सातवें वेतनमान में 12% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये:

अवधि जब से देय महंगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत
सातवें वेतनमान में देव महगाई भत्ता की दर दिनांक 01-10-2021 से भुगतान माह नवम्बर, 2021) 8% (12%+8% कुल 20%)

3/ महंगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
4/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा।
5/ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।
8% DA Order Date 21/10/2021 

Download DA Order In PDF.

Order 2 : स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान Order Date 22/10/2021

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 1879/1072/2021 /नियम/चार/भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021
आदेश का विषय - शासकीय सेवकों को जुलाई 2020 / जनवरी 2021 की स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान.
संदर्भ - (i) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 898/2020/नियम/चार दिनांक 29.07.2020 एवं (ii) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 1259/2021/ नियम/चार दिनांक 26.07.2021
संदर्भित आदेश क्रमांक (i) में दिनांक 01 जुलाई 2020 एवं 01 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुये वास्तविक वित्तीय लाभ के लिये पृथक से आदेश जारी करने का लेख था। संदर्भित आदेश क्रमांक (ii) के द्वारा जुलाई 2020 / जनवरी 2021 की काल्पनिक वेतनवृद्धि को वास्तविक रूप से जुलाई 2021 अथवा जनवरी 2022 की वेतनवृद्धि के साथ स्वीकृत किये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके है।
2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि समस्त शासकीय सेवकों जिन्हें जुलाई 2020 अथवा जनवरी 2021 की वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से पात्रता है, को जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के परिणाम स्वरूप देव एरियर्स का भुगतान हो बराबर (50% +50%) किश्तों में निम्नानुसार किया जाये -
(i). प्रथम किश्त का भुगतान माह नवम्बर 2021 में
(ii). द्वितीय किश्त का भुगतान माह मार्च 2022 में
3/ दिनांक 1 मार्च 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके अथवा होने जा रहें शासकीय सेवकों को एरियर्स की देय राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाये।
4/ राज्य शासन के अधीन समस्त उपक्रम / निगम / मण्डल / स्थानीय निकाय / विकास प्राधिकरण आयोग/विश्वविद्यालय / संस्थाओं आदि के कर्मचारियों तथा स्थायीकर्मी एवं संविदा पर नियोजित सेवायुक्तों, जिन्हें वेतनवृद्धि दी जाती है, के संबंध में आदेश दिनांक 30.07.2020 से समुचित निर्देश जारी करने हेतु लेख किया गया था। वर्णित श्रेणियों के लिये उपर्युक्त पैरा 2 एवं 3 अनुसार संबंधित प्रशासकीय विभाग समुचित निर्देश जारी कर सकेंगे।

स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान Order Date 22/10/2021  

Download Order in PDF

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Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

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MP Finance Department Order - राज्य शासन के अधीन सिविल सेवाओं के लिए सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल किया गया.

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विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 11-3/2021/नियम/चार भोपाल दिनांक 13 अगस्त, 2021

आदेश का विषय - राज्य शासन के अधीन सिविल सेवाओं के लिए सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल करने बावत्।

सन्दर्भ - वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11-5/2007/नियम/चार दिनांक 12/08/2008, समसंख्यक परिपत्र दि. 03/01/2013

आदेश का विवरण - सन्दर्भित परिपत्रों के द्वारा राज्य की सिविल सेवाओं के लिए स्वीकृत कुल पदों के 5 प्रतिशत तक रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकार प्रत्यायोजित है। 5 प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग से सहमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता निर्धारित है।

2/ वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 120 / आर 50/चार/ब-7/डीएमसी/ 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के पैरा 5 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं इसके पश्चात सृजित कराये गए नवीन पदों पर नियुक्तियों की कार्यवाही के पूर्व वित्त विभाग की सहमति की अपेक्षा रखी गई है।

3/ सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को तत्परता से पूर्ण करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परिपत्र दिनांक 10 मार्च 2019 के पैरा 5 को शिथिल करते हुए राज्य शासन द्वारा निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं:

(अ) प्रत्येक सिविल सेवा में वर्ष प्रथम जनवरी की स्थिति में सीधी भर्ती में रिक्त पदों की गणना की जाए। सांख्येतर पदों पर कार्यरतों को नियमित पदों के विरुद्ध गणना में लिया जाए।

(ब) संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के आधार पर 5 प्रतिशत क गणना की जाए। संवर्ग की कुल पद संख्या का 5 प्रतिशत अथवा संवर्ग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या में से जो कम हो, पर ही नियुक्ति की प्रक्रिया प्रशासकीय विभाग द्वारा की जा सकेगी। उदाहरणार्थ- किसी संवर्ग में कुल पद संख्या 200 है जिसमें सीधी भर्ती के पद 100 है। वर्ष की 1 जनवरी को सीधी भर्ती के 8 पद रिक्त है। इस स्थिति में कुल पद संख्या 200 का 5 प्रतिशत अर्थात 10 पद होते हैं परंतु सीधी भर्ती के 8 पद रिक्त होने से प्रशासकीय विभाग स्वयं के स्तर पर 8 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया कर सकता है।

(स) उपर्युक्त (ब) की सीमा से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 3 जनवरी, 2013 में निहित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अन्य शर्तों यथा, आरक्षण नियमों आदि का पालन करने का दायित्व संबंधित विभाग का होगा।

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश 

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MP Finance - Increment Order form July 2021

MP Finance Department  MP Finance - Increment Order form July 2021

MP Finance Department

MP Finance - Increment Order form July 2021


विभाग / कार्यालय का नाम - वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल (Finance Department, Government of Madhya Pradesh)

आदेश क्रमांक एवं दिनांक - आदेश क्रमांक 1259/2021/नियम/चार भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 2021

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों की 1 जुलाई, 2021 एवं 1 जनवरी, 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण.

सन्दर्भ - वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 898/2020/नियम/चार दिनांक 29/07/2020 तथा संशोधित दिनांक 30/07/2020

आदेश का विवरण - वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन (Finance Department, Government of Madhya Pradesh) द्वारा शासकीय सेवकों की वार्षिक वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में.

Increment Order Date - 26/07/2021
Finance Department, Government of Madhya Pradesh

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MP Finance - Pension Approval Procedure पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया 

M.P. Govt. Employees - Insurance - Savings Scheme 2003 मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी – बीमा – सह बचत योजना 2003

Application for Child Care Leave संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

Earned leave rule for Teachers : ग्रीष्मावकाश में शासकीय कार्य किए जाने के एवज में अर्जित अवकाश प्रदान किए जाने के सम्बंध में आदेश।

NPS Partial Withdrawal NPS - राष्ट्रीय पेंशन योजना अंतर्गत PRAN कहते से 25% राशि आहरण के सम्बंध में निर्देश।

7th Pay Order MP Finance Department : मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017

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COVID-19 Vishesh Anugrah Yojana - मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना नियम एवं दावा आवेदन प्रारूप पीडीएफ में

MP Govt. MukhyaMantri COVID-19 Vishesh Anugrah Yojana Rules & Application Form PDF

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना नियम एवं दावा आवेदन प्रारूप पीडीएफ में

विभाग का नाम – वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / आर 1153 / 2021 / नियम / चार भोपाल दिनांक 21/05/2021

आदेश का विषय -  मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागु किये जाने के सम्बन्ध में.

विवरण - मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों में राज्य की सेवा में कार्यरत कार्मिकों की अकस्मात मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागु की है.  

इस पोस्ट में आप पाएंगे –

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना सम्बन्धी नियम और

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत दावा आवेदन पत्र प्रारूप PDF में 

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत दावा आवेदन पत्र प्रारूप PDF में डाउनलोड के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत दावा आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

i. मृतक सेवायुक्त का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)

ii. दावेदार का पहचान प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति)

iii. मृतक और दावेदार के बीच संबंधों का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति)

iv. मृतक के परिवार का विवरण मृतक के पति / पत्नी (जैसा लागू हो), विधिक संतानें / माता पिता का विवरण (अभिलेखीय साक्ष्य की प्रमाणित प्रति)

v. प्रयोगशाला रिपोर्ट (आरटीपीसीआर / आरएटी) जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोविड-19 के परीक्षण में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। (मूल या प्रमाणित प्रति में)

vi. मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल में)

vii. रद्द (कैंसिल) किया हुआ चैक (मूल में) / पासबुक की छायाप्रति जिसमें बैंक खाते का संपूर्ण विवरण उपलब्ध हो.

viii. आऊटसोर्स सेवायुक्त की स्थिति में संबंधित आऊटसोर्स एजेन्सी का मृतक के नियोजन के संबंध में प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र की मूल प्रति )

ix. कोविड-19 पॉजिटिव के उपचार के दौरान मृत्यु हुई अथवा कोविड-19 से स्वस्थ होने के पश्चात किसी बिमारी से मृत्यु होने के संबंध में चिकित्सक का प्रमाण पत्र । जहां चिकित्सक का प्रमाण पत्र देना संभव नहीं हो तो इस संबंध में परिवार का सेल्फ सर्टिफिकेशन जिसमें मृत्यु की परिस्थिति का स्पष्ट उल्लेख हो ।

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MP Govt. Vishesh Nagad Package Yojana : मध्यप्रदेश शासन विशेष नगद पैकेज योजना सम्बन्धी आर्डर


MP Govt. Vishesh Nagad Package Yojana : मध्यप्रदेश शासन विशेष नगद पैकेज योजना आर्डर

विभाग का नाम - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग (Finance MP)

आदेश क्रमांक एवं दिनांक - आदेश क्र./एफ/1517/4-01/2020/नियम/चार भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर, 2020

विषय - मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु विशेष नगद पैकेज योजना का क्रियान्वयन.

विवरण - मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को सक्रीय करने के तथा उपभोक्ता खपत बढ़ाए जाने के उद्देश्य से राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए 'विशेष नगद पैकेज योजना' लागु करने का निर्णय लिया गया है. इस योजना के अंतर्गत पात्रता मापदण्ड के अनुसार सामग्री / सेवाओं के क्रय करने पर शासकीय सेवकों को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी को 4000 रूपये, तृतीय श्रेणी को 3000 रूपये तथा चतुर्थ श्रेणी को 2000 रूपये की प्रतिपूर्ति कीजाएगी.

Cash Package Scheme Order 

(विशेष नगद पैकेज योजना आर्डरको pdf में डाउनलोड करने के लिए लिंक इस PDF के नीचे दी गई है)

Download Order in PDF.

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Special Festival Advance Scheme for the Government Servants - राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिये विशेष त्यौहार अग्रिम योजना की जानकारी, आदेश तथा विशेष त्यौहार अग्रिम हेतु आवेदन का प्रारूप

Special Festival Advance Scheme for the Government Servants of the state government.

विभाग का नाम - वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन (MP Finance Department)

आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश क्रमांक 72/382/ब-6/चार/2020 भोपाल, दिनांक 04/नवम्बर/2020

आदेश का विषय - राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिये विशेष त्यौहार अग्रिम योजना।

संदर्भ - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक 7/ वि.स. उप.चु./2020/अनुमति/ 8671 भोपाल दिनांक 2.11.2020

MP Finance Department Order

Special Festival Advance Scheme के सम्बन्ध में वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन का आदेश इस प्रकार है -

कोविड-19 की आपदा के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में भी अपेक्षित सक्रियता का अभाव है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने के लिये आवश्यक है कि उपभोक्ता खपत को बढ़ाया जावे।

अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के कार्मिकों यथा - नियमित, कार्यभारित, तदर्थ, संविदा कर्मी, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी एवं राज्य शासन के शत्-प्रतिशत अनुदान से वेतन प्राप्त कर रहे कार्मिकों के लिये विशेष त्यौहार अग्रिम योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये एततदारा स्वीकृति दी जाती हैं।

विशेष त्यौहार योजना अन्तर्गत अग्रिम स्वीकृति के लिये निम्नानुसार मापदण्ड रहेंगे :

(I). पात्रता -
(अ) राज्य शासन के कार्मिकों यथा - नियमित, कार्यभारित, तदर्थ, संविदा कर्मी, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी एवं राज्य शासन के शत्-प्रतिशत् अनुदान से वेतन प्राप्त कर रहे कार्मिक।

(ब) ऐसे कार्मिक जिनकी 7वें वेतनमान में कुल मासिक उपलब्धियां (मूलवेतन + मंहगाई भत्ता) रुपये 40,000/- अथवा इससे कम है। स्थायीकर्मियों के लिये वेतन की मासिक सीमा रू 12,000/- अथवा इससे कम होगी।

(II). अधिकतम अग्रिम - राशि रुपये 10,000/- (ब्याज रहित)।

(III). अग्रिम का समायोजन - अधिकतम 10 समान किश्तों में अथवा सेवानिवृत्ति / संविदा अवधि समाप्ति की तिथि, जो भी पूर्व हो।

(IV). योजना की अवधि - दिनांक 01/11/2020 से दिनांक 31/03/2021 तक रहेगी । योजना अंतर्गत दिनांक 31/03/2021 तक ही आहरण किया जा सकेगा।

(v). व्यय शीर्ष - यह अग्रिम, उद्देश्य शीर्ष वेतन के अंतर्गत विस्तृत शीर्ष त्यौहार अग्रिम के आबंटन के विरुद्ध स्वीकृत किया जायेगा, अन्य के लिये अग्रिम का आहरण वेतन/मजदूरी अथवा अन्य व्यय शीर्ष से आहरित किया जायेगा।

(VI). पूर्व अग्रिम - यदि किसी कार्मिक के द्वारा पूर्व में प्रचलित योजना /नियम के अंतर्गत त्यौहार अग्रिम प्राप्त किया गया है तब उस अग्रिम की शेष राशि को वर्तमान स्वीकृत अग्रिम की राशि से जोडकर कुल राशि का समायोजन आगामी अधिकतम 10 किश्तों में किया जायेगा।

(VI). त्यौहार - आवेदक द्वारा आवेदन मे अंकित त्यौहार ही इस विशेष अग्रिम के लिये मान्य होगें। आवेदन का प्रारुप परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

(VIII). स्वीकृतकर्ता अधिकारी - कार्यालय प्रमुख स्वीकृति के लिये अधिकृत होगें एवं अग्रिम के समायिक समायोजन का भी उत्तरदायित्व उनका होगा।

(IX). आबंटन - संबधित व्यय शीर्ष मे प्रावधान अपर्याप्त होने पर संबधित बजट नियंत्रण अधिकारी वेतन मद के प्रावधान से पुनर्विनियोजन के लिये अधिकृत होगें।

(3) प्रदेश के निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय/विश्वविद्यालय /आयोग भी स्वंय की वित्तीय स्थिति के आधार पर इस योजना को अपने कार्मिकों के लिये लागू के संबंध में निर्णय लेने के लिये स्वयं सक्षम होगें।

Special Festival Advance Scheme Order

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश तथा विशेष त्यौहार अग्रिम हेतु आवेदन का प्रारूप

Download Order in PDF.

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MP Finance - Pension Approval Procedure पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया

MP Finance - Pension Approval and Payment Procedureपेंशन स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण 

विभाग का नाम - वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल.

आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश क्रमांक क्रमांक : एफ 9-2/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2019

विवरण – वित्त विभाग (MP Finance Department) द्वारा जारी इस आदेश द्वारा सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. आगामी 24 माह में सेवानिवृत होने वाले शासकीय सेवक स्वयं अपनी लॉग इन आई डी से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) में लॉग इन कर एम्प्लोयी सेल्फ सर्विसेस (ESS) के अंतर्गत उपलब्ध सुविधा का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

IFMIS के माध्यम से होने वाली इस प्रक्रिया से पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया सरल हो जाएगी. पेंशन के सम्बन्ध में IFMIS के माध्यम से होने वाली सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी के लिए वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश देखिए.

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देखिए आदेश –




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M.P. Govt. Employees - Insurance - Savings Scheme 2003 मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी – बीमा – सह बचत योजना 2003

 Employees - Insurance - Savings Scheme 2003
M.P. Govt. Employees - Insurance - Savings Scheme 2003
मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी – बीमा – सह बचत योजना 2003

विभाग वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन

आदेश क्रमांक व दिनांक आदेश क्रमांक 15 / 27 / 2002 / ई / चार, भोपाल दिनांक 5 फरवरी, 2003

"कर्मचारी-बीमा-सह-बचत योजना"-2003 – मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिए पूर्व में लागू "परिवार कल्याण निधि तथा शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 के स्थान पर "कर्मचारी-बीमा-सह-बचत योजना"-2003 लागू की गई, इस योजना में यूनिट के आधार पर शासकीय कर्मचारियों / अधिकारियों का अंशदान निश्चित किया गया है. यूनिट का मूल्य 100 रूपये (चतुर्थ श्रेणी के लिए 1 यूनिट, तृतीय श्रेणी 2 यूनिट, द्वितीय श्रेणी के लिए 4 यूनिट एवं प्रथम श्रेणी तथा अखिल भारतीय सेवा के लिए 6 यूनिट निर्धारित की गई)

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देखिए आदेश -


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