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GAD MP New Order Date 29-08-2024 - पदोन्नति नहीं लेने पर भविष्य में नहीं मिलेगा क्रमोन्नति का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश

पदोन्नति नहीं लेने पर भविष्य में नहीं मिलेगा क्रमोन्नति का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश

पदोन्नति नहीं लेने पर भविष्य में नहीं मिलेगा क्रमोन्नति का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 807/1998160/2024/1/3, भोपाल, दिनांक 29 अगस्त, 2024

प्रति - शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना ।

आदेश सन्दर्भ - इस विभाग का परिपत्र क्र० एफ 1-1/1/वैआप्र/99, दिनांक 23.9.2002,

उपरोक्त संदर्भित परिपत्र की कंडिका 4 द्वारा ये निर्देश जारी किए गए थे कि -

"ऐसे शासकीय सेवक, जिन्हें क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है, को जब उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है और वह ऐसी पदोन्नति लेने से इंकार करता है तो उसे प्रदान किए गए क्रमोन्नत्ति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जावे, साथ ही, पदोन्नति आदेश में भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि यदि शासकीय सेवक इस पदोन्नति का परित्याग करता है तो उसे पदोन्नति के एवज में, पूर्व में प्रदान किए गए क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जावेगा।"

2- राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत संदर्भित परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/1/वैआप्र/99, दिनांक 23.9.2002 की कंडिका-4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है -

"इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापस नहीं लिया जावेगा, परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।"

3- उपरोक्त निर्देश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा पुराने निर्णित प्रकरण पुनः नहीं खोले जायेंगे।

GAD MP New Order Date 29-08-2024

Download GAD MP Order in PDF.

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MP Govt. General Holiday Year 2024 - सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2024 के लिए सामान्य छुट्टियाँ घोषित.

Govt. General Holiday Year 2024

Govt. General Holiday Year 2024

MP Govt. General Holiday Year 2024 - सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2024 के लिए सामान्य छुट्टियाँ घोषित.

 विभाग का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग,मध्य प्रदेश शासन (GAD MP)

आदेश क्रमांक एवं दिनांक - मध्य प्रदेशराजपत्र (असाधारण) क्रमांक 389] क्र.एफ 3-8-2023-एक-4 भोपाल दिनांक 21 दिसम्बर 2023

विवरण - इस राजपत्र में मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिए वर्ष 2024 के लिए सामान्य छुट्टियाँ (General Holiday - 2024) घोषित की गई है. राजपत्र में वर्ष 2024 के लिए सामान्य अवकाश के साथ ही 62 ऐच्छिक अवकाश भी घोषित किए गए हैं. प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को घोषित ऐच्छिक छुट्टियों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.

Govt. Holiday Year - 2024

वर्ष 2024 के लिए सामान्य एवं ऐच्छिक अवकाश सूची

Download Order (Gazette) in PDF 

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Shikshako 3rd kramonnati 30 Years Service - 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश यहाँ देखिये

30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश यहाँ देखिये 

Sahayak Shikshako 3rd kramonnati 30 Years Service - 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी आदेश

Sahayak Shikshako 3rd kramonnati After 30 Years Service

सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश

विभाग / कार्यालय का नाम -  मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेशं क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक सी 3-09/2017/3/एक भोपाल दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

आदेश का विषय – स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने के स्क़म्ब्न्ध में.

आदेश का संदर्भ – विभाग का परिपत्र क्रमांक 1477/2796/3/1/05, दिनांक 03/09/2005 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-05/2017/3/एक, दिनांक 26/04/2017

आदेश का विवरण - आदेश अनुसार शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति योजनान्तर्गत 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया था. राज्य शासन द्वारा सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को निरंतर 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है.

30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेशदिनांक 25/10/2017

क्रमोन्नति सम्बन्धी आदेश यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

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Kramonnati Scheme for MP Govt. Servants GAD MP Order 19-04-1999 - शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 19-04-1999 यहाँ देखिये

Kramonnati Scheme for Government Servants GAD MP Order 19-04-1999

Kramonnati Scheme for Government Servants GAD MP Order 19-04-1999; शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 19-04-1999, Promotion Scheme for Government Servants GAD MP Order 19-04-1999

शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 19-04-1999 यहाँ देखिये

(Kramonnati Scheme GAD MP Circular 19-04-1999)

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) मंत्रालय

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - क्र. एफ 1-1/1/वेआप्र / 99 भोपाल, दिनांक 17 मार्च 1999 19-4-1999

प्रति - शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मं., म. प्र., ग्वालियर, समस्त संभागायुक्त, समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना. 

राज्य शासन ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि राज्य शासन के प्रत्येक नियमित एवं शासकीय कर्मचारी / अधिकारी को उसके पूरे सेवाकाल में प्रदेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त कम से कम दो उच्चतर वेतनमानों का लाभ दिया जाय.

2. राज्य शासन की सेवा में नियुक्त ऐसे समस्त कर्मचारी जो संबंधित सेवा भरती नियमों के अंतर्गत नियमित रूप से नियुक्त किये गये हों तथा उसके पश्चात् एक ही वेतनमान (तत्स्थानी वेतनमान सहित) में 12 वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि से, निरन्तर कार्यरत हों, तो उन्हें निम्नांकित शर्तों के अधीन, संलग्न सूची में दर्शाये गये अनुसार उच्च वेतनमान में क्रमोन्नत किया जा सकता है.

(क) यदि उक्त शासकीय कर्मी की नियमित सेवा में नियुक्ति पश्चात् की सेवा अवधि 12 वर्ष से अधिक परन्तु 24 वर्ष से कम है, तथा उसे सेवा में भरती के समय लागू प्रारंभिक वेतनमान अथवा उसके तत्स्थानी वेतनमान के अतिरिक्त कोई अन्य वेतनमान पदोन्नति/क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेड करके अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है.

(ख) यदि उक्त शासकीय कर्मों की नियमित सेवा में नियुक्ति के पश्चात् की सेवा अवधि 24 वर्ष से अधिक है, तथा उसे सेवा में प्रवेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त एक से अधिक उच्चतर वेतनमान पदोन्नति/ क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेडेशन अथवा अन्य किसी माध्यम से न मिला हो.

(ग) इस योजना के अंतर्गत क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करने के लिए उक्त कर्मचारी / अधिकारी के विगत 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदनों का परीक्षण उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार पदोन्नति के प्रकरणों में किया जाता है, तथा उपयुक्त पाये जाने पर ही क्रमोन्नति का लाभ दिया जायेगा.

(घ) क्रमोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण क्रमोन्नति वेतनमान में अगली स्टेज पर निर्धारित किया जावेगा,

"परंतु यदि भविष्य में इसी वेतनमान में पदोन्नति की जाती है तो उसके उपरांत वेतन निर्धारण ऐसा मानते हुए किया जावेगा जैसे कि संबंधित कर्मचारी पूर्व के वेतनमान में ही चला आ रहा हो तथा उसे क्रमोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिला हो."

(च) इस क्रमोन्नति के फलस्वरूप संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा.

3. यह आदेश, इस संबंध में संबंधित विभागों के भरती नियमों में तत्संबंधी संशोधन होने के दिनांक से लागू होंगे.

4. उपरोक्त कंडिका-2 में दर्शाये अनुसार क्रमोन्नत पश्चात् प्राप्त होने वाला वेतनमान, संलग्न सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शाए गए वर्तमान वेतनमान से संबंधित कॉलम नं. 3 का वेतनमान अथवा उसका तत्स्थानी वेतनमान, जो भी लागू हो, होगा.

5. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 734/एस/110/99/मह. / सी / चार, दिनांक 19-4-1999 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है.

शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 19-04-1999

(यह आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महत्वपूर्ण अदेशों का संकलन वर्ष-1999 से)

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MP Govt. Transfer Policy 2023 - राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2023

MP Govt. Transfer Policy 2021

MP Govt. Transfer Policy 2023 -राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति

(स्थानांतरण नीति 2021 दि. 24 जून , 2021)

MP Govt. Transfer Policy 2023 (MP Govt. Transfer Policy 2021 के अनुसार होंगे ट्रान्सफर)

राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारीयों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2023 - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 6-1/2021/एक/9 भोपाल दिनांक 14/06/2023 के अनुसार राज्य शासन द्वारा 15 जून 2023 से 30 जून 2023 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण से प्रतिबन्ध को शिथिल किया गया है. 

स्थानांतरण नीति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 24/06/2021 के अनुसार ही ट्रान्सफर होंगे.

राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति

विभाग का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 6-1/2021/एक/9 भोपाल दिनांक 24 जून 2021

आदेश का विषय - राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति.

आदेश का विवरण – मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2023 जारी कर दी है, ट्रान्सफर पालिसी 2023 के अनुसार प्रदेश में 15 जून, 2023 से 30 जून 2023 तक ट्रान्सफर प्रतिबन्ध को शिथिल किया गया है.

Transfer Policy 2021 स्थानांतरण नीति वर्ष 2021 (ट्रान्सफर पालिसी 2023)

 Download Transfer Policy in PDF.

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Green Card Increment GAD MP New Order – परिवार नियोजन वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश

Green Card Increment GAD MP New Order

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय (GAD MP)

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक सी -3 - 11/2016/1/3 भोपाल दिनांक 09 जून 2023

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति / पत्नि द्वारा परिवार कल्याण- कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी कराने के फलस्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों के संबंध में ।

संदर्भ - इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2019

आदेश का विवरण – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (GAD MP) द्वारा यह आदेश अपने पूर्व जारी आदेश दिनांक 11 जुलाई 2019 के संदर्भ में जारी किया है जिसमें ‘परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम प्रसूति में जुडवा संतान पैदा होने के उपरांत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति / पत्नि की नसबंदी कराने पर शासकीय सेवक को उसी प्रकार अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी, जैसा कि एक जीवित संतान के बाद नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा देय है।‘

सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश (GAD MP) के आदेश दिनांक 11 जुलाई 2019 कंडिका 2 में उक्त निर्देश की प्रभावशीलता जारी होने के दिनांक से लागू किए जाने के कारण कुछ पात्र शासकीय सेवक अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित हो गए हैं। (सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 11 जुलाई 2019 यहाँ देखें)

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि संदर्भित परिपत्र दिनांक.. 11 जुलाई, 2019 की कंडिका 2 को विलोपित किया जाए ।

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Relaxationin Exam Fee for EWS Candidates - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क से छुट सम्बन्धी आदेश

Relaxationin Exam Fee for EWS Candidates

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क से छुट सम्बन्धी आदेश

विभाग / कार्यालय का नाम -सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल 

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक 420/1251192/2023/GAD/RC भोपाल दिनांक 17 मई 2023 

आदेश का विषय - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क से छुट बाबत.

आदेश का विवरण - सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के आदेश अनुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से लिए जाने वाले परीक्षा शुल्क का पचास प्रतिशत शुल्क देय होगा.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु हो गया है.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क से छुट सम्बन्धी आदेश  

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ESB MP : One Time Exam Fee Order : कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से आयोजित सभी परीक्षाओं में वन टाइम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा

MP Employee Selection Board Exam : One Time Exam Fee Order

One Time Exam Fee ESB MP

बेरोजगारों के लिए मध्यप्रदेश शासन का बड़ा निर्णय, कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से आयोजित सभी परीक्षाओं में वन टाइम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा 

विभाग / कार्यालय का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP), मध्यप्रदेश शासन 

आदेश क्रमांक तथा दिनांक आदेश क्रमांक एफ 12-05/2023/1-एक भोपाल दिनांक 20 अप्रैल 2023 

आदेश का विषय - कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से आयोजित सभी परीक्षाओं में वन टाइम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करने बाबत.

मध्यप्रदेश आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से आयोजित समस्त परीक्षाओं में अब उम्मीदवार से एक बार ही परीक्षा शुल्क लिया जाएगा. आवेदक को मात्र एक बार में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन भरने के समय उम्मीदवार को परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल शुल्क देना होगा.

उसके बाद किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन के समय उम्मीदवार को केवल mponline का निर्धारित पोर्टल शुल्क ही देना होगा, उसे कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा. 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु किया गया है तथा आगामी एक वर्ष तक लागु रहेगा.

वन टाइम परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश का आदेश 

Download GAD MP Order in PDF.

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विभाग / कार्यालय का नाम - मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – क्रमांक एफ 07-46/2021 /आ.प्र./ एक भोपाल दिनाक 18 सितम्बर 2022

आदेश का विषय - राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट बाबत्।

संदर्भ - विभागीय परिपत्र क्रमांक सी-3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019

आदेश का विवरण – इस विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा संबंधी निर्देश जारी किये गये है।

कोविड-19 के कारण विगत तीन वर्षों से भर्ती परीक्षाएं नियमित आयोजित नहीं की जा सकी है. अतः अभ्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन दिसम्बर 2023 तक अभ्यार्थियों की अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में प्रदान करता है।

आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश दिनांक 22/09/2022 

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Economically Weaker Section (EWS) - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को न्यूनतम अर्हता अंकों में 10 प्रतिशत की छूट, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को न्यूनतम अर्हता अंकों में 10 प्रतिशत की छूट, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश 

10% Relaxation in Minimum Qualifying Marks for Economically Weaker Section (EWS)

10% Relaxation in Minimum Qualifying Marks for Economically Weaker Section (EWS)

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 22 सितम्बर, 2022

आदेश का विषय - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10 प्रतिशत छूट प्रदाय करने के संबंध में।

आदेश का विवरण - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में छूट के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश का आदेश इस प्रकार है -

1. सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्र. एफ-7 11/2019/आ.प्र./एक. दिनांक 02 जुलाई 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10% आरक्षण देने के निर्देश जारी किये गये हैं। यह जानकारी आप Gyan Deep Info पर देख रहे हैं.

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को10 प्रतिशत आरक्षण देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश यहाँ देखिये)

2. राज्य शासन एतद् द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये यदि कोई न्यूनतम अर्हक अंकों का प्रावधान किया जाता है, तो उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10% की छूट प्रदान करता है, किंतु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाई गई चयन सूची में से 'मेरिट' के आधार पर ही किया जावेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश दिनांक 22/09/2022

Download GAD MP Order in PDF.

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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण : आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में आदेश.

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GAD MP : “सुशीलचन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना” (Sushilchandra Verma Puraskar Yojana) हेतु नामांकन आवेदन आमंत्रित

GAD MP : “सुशीलचन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना” (Sushilchandra Verma Puraskar Yojana) हेतु नामांकन आवेदन आमंत्रित

विभाग / कार्यालय का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – क्रमांक एफ-10-09/2022/1/4 भोपाल दिनांक 05 अगस्त, 2022

आदेश का विषय – सुशीलचन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना वर्ष 2021-22 हेतु आवेदन भेजने बाबत.

सन्दर्भ - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश का पत्र क्र. एफ-10-7/2015/1/4, दिनांक 08 अक्टूबर, 2015

आदेश का विवरण -  सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं शासकीय कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें पुरस्कृत करने हेतु “सुशीलचन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना” (Sushilchandra Verma Puraskar Yojana) हेतु नामांकन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं.

समस्त विभागों में पदस्थ शासकीय सेवकों को पुरस्कार हेतु जारी मापदण्ड के अनुसार नामांकन आवेदन पत्र को समस्त कालमों की पूर्ति करते हुए विभागीय अनुशंसा के साथ दिनांक 15/09/2022 तक अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.

“सुशीलचन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना” हेतु नामांकन आवेदन पत्र का प्रारूप 

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म.प्र. शासन का बड़ा निर्णय, शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को आयु सीमा में छूट तथा 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक मिलेंगे

म.प्र. शासन का बड़ा निर्णय, शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को आयु सीमा में छूट तथा 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक मिलेंगे 

Different categories will get relaxation in age limit and 5 percent additional marks for appointment in government service.

MP Government's big decision, different categories will get relaxation in age limit and 5 percent additional marks for appointment in government service

विभाग /कार्यालय का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022

प्रति - 1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, 2. समस्त संभागायुक्त, 3. समस्त कलेक्टर, 4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

आदेश का विषय - शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के जाप दिनांक 14 अप्रैल, 1972 के स्पष्टीकरण बाबत्।

आदेश का विवरण - विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का स्पष्टीकरण जारी.

विभिन्न वर्ग जिन्हें लाभ मिलेगा -

  • भारत-पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को
  • हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को
  • भूतपूर्व सैनिकों (Demobilised Defence forces Personnel - Ex Servicemen other ranks)  को
  • निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी अतिशेष कर्मचारियों को
  • जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी
  • कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को
  • राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" एव "डी" प्रमाण-पत्र
  • वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को
  • राजस्व विभाग के अर्न्तगत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को

> उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।

> उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

देखिये सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वरा जारी आदेश (आप बिना डाउनलोड किये ज़ूम करके आदेश को देख सकते हैं)

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Model Roster for State Level Posts / Cadres to be filled by Direct Recruitment - सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर

Model Roster for State Level Posts / Cadres to be filled by Direct Recruitment - सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर

सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर

(Model Roster for State Level Posts / Cadres to be filled by Direct Recruitment)

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ-07-53/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 04 जनवरी, 2020

प्रति - अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, समस्त संभागायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिला कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

आदेश का विषय - सीधी भरती से भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर.

आदेश का विवरण – मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 की अनुसूची-एक एवं दो में संशोधन किया गया है, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित किया गया है.

संलग्न - मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 530 भोपाल, मंगलवार दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 क्रमांक एफ 7-53-2019-आ0प्र0-एक 

सीधी भरती से भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर दिनांक 24/12/2019

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School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

MP Board (MPBSE)  : माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विविध मत्वपूर्ण आदेश 

Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

MP Finance (वित्त विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश

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New order regarding Reservation in MP - आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश

Order regarding SC, ST, OBC, EWS Reservation  अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश   (Determination/maintenance of new 100 point reservation roster for state level/district level posts to be filled by direct recruitment.)

Order regarding SC, ST, OBC, EWS Reservation

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश 

(Determination/maintenance of new 100 point reservation roster for state level/district level posts to be filled by direct recruitment.)

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ-07-55/2021/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 2022

प्रति - अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, समस्त संभागायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिला कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

आदेश का विषय - सीधी भरती से भरे जाने वाले प्रदेश स्तरीय/जिला स्तरीय पर्दों के लिए नवीन 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर का निर्धारण/संधारण.

आदेश का विवरण - सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 04 जनवरी, 2020 से प्रदेश स्तरीय रोस्टर जारी किया गया है (Model Roster for State Level Posts / Cadres to be filled by Direct Recruitment - सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए) तथा परिपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 से जिला स्तरीय रोस्टर जारी किया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अन्य पिछडा वर्ग का आरक्षण दिनांक 08 मार्च, 2019 से प्रभावशील है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) का आरक्षण दिनांक 02 जुलाई, 2019 से प्रभावशील हैं।

2/ पुराने रोस्टर से नए रोस्टर में प्रविष्ठि करने के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किया जाता है : -

2.1 अन्य पिछड़ा वर्ग को संशोधित आरक्षण का लाभ दिनांक 08 मार्च, 2019 से एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 02 जुलाई, 2019 से प्राप्त होगा। भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी स्थिति में गणना न की जाए।

2.2 उक्त दिनांकों की स्थिति में पूर्व रोस्टर को पूर्व नियमों के अंतर्गत अद्यतन कर रोक (Freeze) दिया जाए तथा पूर्व रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग / करीफारवर्ड पदों को एक सुभिन्न समूह के रूप में रखते हुए उन पदों की नियमानुसार जैसे-जैसे पूर्ति होगी वैसे-वैसे पूर्व रोस्टर में ही उनके लिए निर्धारित बिन्दुओं के सामने अंकित किए जाए।

2.3 संशोधित आरक्षण रोस्टर में उक्त दिनांकों के बाद की जाने वाली सामान्य नियुक्ति की प्रविष्ठि, बिन्दु क्रमांक-1 से प्रारंभ की जावे।

3/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

GAD MP New Order

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Republic Day Program Instruction - गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP) के निर्देश

 Happy Republic Day 2022 : गणतंत्र दिवस पर बधाई

Instructions of General Administration Department regarding Republic Day program

Republic Day Program Instruction

26 Jan. 2022 गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 5-11 / 2021 / 1 / 4 भोपाल, दिनांक 21/01/2022

प्रति - शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

आदेश का विषय - गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022 आयोजन बाबत्।

दिनांक 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस वर्ष नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के कारण कार्यक्रमों की रूपरेखा निम्नानुसार होगी।

1 / राष्ट्रीय ध्वज फहराना: राष्ट्रीय ध्वज राज्य के समस्त महत्वपूर्ण शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थानों पर फहराया जाएगा।

2/ राजधानी भोपाल:

  • सलामी:- 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड भोपाल में होगा। उक्त कार्यक्रम प्रातः 9.00 बजे आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेगें तथा उपस्थित जनसभा को संबोधित करेगें।
  • परेड: परेड का आयोजन पिछले वर्ष की भांति किया जाएगा जिसमें पुलिस, होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल, जेल वार्डन, सी.आई.एस.एफ. आर.ए.एफ. एवं सीनियर N.C.C. छात्रों की टुकडियां होगी। परेड में N.S.S., स्काउट गाईड एवं शौर्यादल शामिल नहीं होगें परेड के पश्चात घुड़सवारी का प्रदर्शन किया जाएगा।
  • इसके पश्चात झांकियां निकाली जायेंगी।
  • गणतंत्र दिवस समारोह स्थल पर गुब्बारे उड़ाए जाएंगे।

3/ जिला मुख्यालय:

  • जिला मुख्यालयों पर गतवर्षानुसार मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन किया जाएगा तथा परेड इत्यादि का आयोजन किया जाएगा परेड जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नहीं होगी। परेड में N.S.S.. स्काउट गाईड एवं शौर्यादल आदि कोविड-19 के मद्देनजर भाग नहीं लेगें।
  • गत वर्षानुसार झाकियां निकाली जाएगी। 
  • शिक्षण संस्थाओं में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाए। कार्यक्रम में कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों को शामिल नहीं किया जाए।

4/ जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत / नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत

  • जिला पंचायत कार्यालयों में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा राष्ट्रगान होगा।
  • जनपद पंचायत कार्यालय में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा।
  • ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा।
  • ऐसे जिला पंचायत / जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत जहां प्रशासकीय समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।
  • नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद कार्यालय में महापौर / अध्यक्ष (जहां निर्वाचित महापौर और अध्यक्ष कार्यरत है) द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों मे आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा।

5/ ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिये प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

6 / कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए।

7/ कार्यक्रम स्थल पर हैण्ड सेनेटाइजर, मास्क एवं सामाजिक दूरी आदि का विशेष ध्यान रखा जाए आमंत्रितगण की सूची तदनुसार निर्धारित की जावे।

8 / विभिन्न समाचार पत्रों में गणतंत्र दिवस पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों को स्वतंत्रता संग्राम के संदेशों पर केन्द्रित किया जाएगा एवं विज्ञापनों को इस प्रकार नियोजित किया जाए कि 26 जनवरी 2022 को प्रदेश के समाचार पत्रों में शहीदों जिसमें मध्यप्रदेश के शहीद भी शामिल हों, के सम्बन्ध में संदेश प्रसारित हो ।

9/ नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के संबंध में जारी भारत सरकार, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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