New Rates of Travel Allowance in MP
नई यात्रा भत्ता दरें मध्यप्रदेश में: सरकारी कर्मचारियों के लिए 2025 के नियम, यहाँ देखें पूरा आदेश
मध्यप्रदेश में यात्रा भत्ता की नई दरें: सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे बदलाव
मध्यप्रदेश सरकार के शासकीय कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता (टीए) की दरों में अहम बदलाव किए गए हैं। वित्त विभाग ने 3 अप्रैल 2025 को जारी आदेश के तहत पुरानी दरों (2016) को संशोधित कर नई दरें लागू की हैं। यह फैसला राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
वित्त विभाग का आदेश: क्रमांक और महत्वपूर्ण बिंदु
- आदेश क्रमांक: एफ 4-1/2025 / नियम / चार भोपाल
- जारी तिथि: 03 अप्रैल, 2025
- विभाग: मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग (वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल)
इस आदेश के तहत, सरकारी सेवकों को मिलने वाले यात्रा भत्ते की दरों को पुनरीक्षण के बाद अधिक्रमित किया गया है। 2016 के पुराने नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।
क्या बदला गया है? नई दरों का सारांश पुरानी दरें (2016): पहले के नियमों के अनुसार, यात्रा भत्ता की गणना पद और यात्रा के प्रकार (रेल, बस, वायुयान) के आधार पर होती थी। नई दरें (2025)**: अब यात्रा भत्ता की दरों में वृद्धि की गई है, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिए गए PDF आदेश को डाउनलोड करें।
आदेश का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?
सभी विवरण और शर्तें जानने के लिए वित्त विभाग का पूरा आदेश पढ़ें:
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल का आदेश दिनांक 03-04-2025
डाउनलोड करें: [वित्त विभाग का आदेश पीडीएफ लिंक]
क्यों महत्वपूर्ण है यह अपडेट?
यह फैसला मध्यप्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगा। यात्रा भत्ता की नई दरें उनकी यात्रा खर्चों को कवर करने में मदद करेंगी और पारदर्शिता बढ़ाएगी।
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो इस आदेश को ध्यान से पढ़ें और अपने हक़ की जानकारी रखें। नवीनतम अपडेट के लिए हमारे ब्लॉग को फॉलो करते रहें।
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नोट: यह ब्लॉग पोस्ट एक सूचनात्मक लेख है। व्यक्तिगत जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक नोटिफिकेशन से संपर्क करें।
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