पदोन्नति नहीं लेने पर भविष्य में नहीं मिलेगा क्रमोन्नति का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश
विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 807/1998160/2024/1/3, भोपाल, दिनांक 29 अगस्त, 2024
प्रति - शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।
आदेश का विषय - शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना ।
आदेश सन्दर्भ - इस विभाग का परिपत्र क्र० एफ 1-1/1/वैआप्र/99, दिनांक 23.9.2002,
उपरोक्त संदर्भित परिपत्र की कंडिका 4 द्वारा ये निर्देश जारी किए गए थे कि -
"ऐसे शासकीय सेवक, जिन्हें क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है, को जब उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है और वह ऐसी पदोन्नति लेने से इंकार करता है तो उसे प्रदान किए गए क्रमोन्नत्ति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जावे, साथ ही, पदोन्नति आदेश में भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि यदि शासकीय सेवक इस पदोन्नति का परित्याग करता है तो उसे पदोन्नति के एवज में, पूर्व में प्रदान किए गए क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जावेगा।"
2- राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत संदर्भित परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/1/वैआप्र/99, दिनांक 23.9.2002 की कंडिका-4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है -
"इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापस नहीं लिया जावेगा, परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।"
3- उपरोक्त निर्देश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा पुराने निर्णित प्रकरण पुनः नहीं खोले जायेंगे।
GAD MP New Order Date 29-08-2024
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