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Gyan Deep Info विभिन्न उपयोगी शासनादेश (Govt. Orders) उपलब्ध कराने का एक प्रयास है

Increase in DA of Govt. Employees - DA में 04 प्रतिशत वृद्धि, जानिए सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद कितना बढ़ेगा वेतन.....

Increase in dearness allowance of government employees
Increase in dearness allowance of government employees, Increase in DA of Govt. Employees - सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 04% की वृद्धि, जानिए कितना बढ़ेगा वेतन.....

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 04% की वृद्धि, जानिए कितना बढ़ेगा वेतन.....

मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को DA वृद्धि का तोहफा दिया है, प्रदेश के अधिकारी- कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा.  DA Order दिनांक 14/03/2024 देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. (महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने सम्बन्धी आदेश अभी जारी नहीं हुआ है.

वर्तमान में MP में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत मिल रहा है, इसमें 04 प्रतिशत की वृद्धि होने पर कुल महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाएगा.

MP के लगभग सात लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, अधिकारी-कर्मचारियों को उनके बेसिक वेतन के हिसाब से अलग-अलग लाभ मिलेगा. 

यदि आप भी MP Govt. के शासकीय कर्मचारी हैं और जानना चाह्रते हैं कि शासन द्वारा DA (महंगाई भत्ते) में वृद्धि के बाद माह जनवरी से आपके वेतन में कितनी वृद्धि होगी तो इसके लिए Gyan Deep Info द्वारा एक्सेल फार्मूला शीट दी जा रही है. शीट को बिना डाउनलोड किये आप अपना मूल वेतन दर्ज कर वेतन में होने वाली वृद्धि की राशि जान सकते हैं.

विशेष - कृपया Google Chrome Browser में ओपन कीजिए, अन्य ब्राउज़र में हो सकता है, एक्सेल फाइल ठीक से डिस्प्ले न हो.

एक्सेल शीट में आपको वर्तमान वेतन के अंतर्गत PINK कलर वाले सेल में Basic Pay दर्ज करना है इसके अलावा HRA + Salary, GIS, Prof. Tax, Income Tax आदि की जानकारी भी दर्ज कर सकेंगे. पिंक सेल में आंकड़े दर्ज करने के लिए सेल पर 2 बार टेप कीजिए. केवल पिंक सेल में ही आंकड़े दर्ज करे, पिंक के अलावा किसी अन्य सेल में कुछ भी न दर्ज करे.

 

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MP House Rent Allowance Rates - मध्यप्रदेश गृह भाड़ा भत्ते की दरें, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग आदेश यहाँ देखिये

MP House Rent Allowance Rates - मध्यप्रदेश गृह भाड़ा भत्ते की दरें, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग यहाँ देखिये

Madhya Pradesh House Rent Allowance Rates - मध्यप्रदेश गृह भाड़ा भत्ते की दरें, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग यहाँ देखिये

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक: एफ 11-12/2010/नियम/चार, भोपाल, दिनांक सितम्बर, 2012

प्रति - शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर समस्त विभागाध्यक्ष समस्त कमिश्नर समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश ।

आदेश विषय - राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ते की दरों का पुनरीक्षण ।

मध्यप्रदेश गृह भाड़ा भत्ते की दरें

मध्यप्रदेश गृह भाड़ा भत्ता वित्त विभाग आदेश दिनांक 01 सितम्बर, 2012

Madhya Pradesh House Rent Allowance Finance Department Order dated 01 September, 2012 

Download HRA Order in PDF.

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ANM Training Selection Test (ANMTST) - 2024 - Result - महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा (ANMTST)–2024 का परीक्षा परिणाम

https://www.gyandeepinfo.in/2021/04/peb-mp-selection-test-result-gyandeep.html

परीक्षा परिणाम - महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा (ANMTST)–2024

Result - ANM Training Selection Test (ANMTST) - 2024

PEB MP द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताप्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा ANMTST - 2024 का Result घोषित कर दिया गया है. ANM Training Selection Test (ANMTST) - 2024 का  Result आप Professional Examination Board MP की website www.peb.mp.gov.in पर देख सकते हैं.

Gyan Deep Info द्वारा peb mp की वेबसाइट से ANMTST - 2024 का रिजल्ट देखने की Direct Link नीचे दी जा रही है. इस लिंक को ओपन कर आप अपना Application Number / Roll Number तथा Date Of Birth और First 2 Letters of Mother Name + Last 4 digit of Your Aadhar No. (आवेदक द्वारा माता का नाम  एवं आधार न. जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरा गया है) दर्ज कर Online Result देख सकते हैं.

>>> ANM Training Selection Test (ANMTST) - 2024 का Result  यहाँ  देखिए.

ANM Training Selection Test (ANMTST) - 2020 का Result यहाँ  देखिए.

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Examination scheme and syllabus for Primary Teacher Eligibility Test 2024 - प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यहाँ से डाउनलोड कीजिए

Primary Teachers Eligibility Test Syllabus Examination scheme and syllabus for Primary Teacher Eligibility Test 2024 - प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम
Primary Teachers Eligibility Test Syllabus

MPTET Varg 3 Exam Scheme of Exam & Syllabus

प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 नियम पुस्तिका अध्याय – 3 के अनुसार

1. पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रथपत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.30 घंटे होगी।

2. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

3. पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के होंगे, जिनके चार विकल्प होंगे और एक विकल्प सही होगा।

4. परीक्षा की संरचना एवं विषयवस्तु (Structure and Content) निम्रानुसार होगी-

भाग विषयवस्तु (सभी अनिवार्य) प्रश्नों की संख्या कुल अंक
(i) बाल विकास एवं शिक्षाशाख (Child Development & Pedagogy) 30 MCQ 30 Marks
(ii) भाषा-1 (Language-1) 30 MCQ 30 Marks
(iii) भाषा-2 (Language-II) 30 MCQ 30 Marks
(iv) गणित (Mathematics) 30 MCQ 30 Marks
(v) पर्यावरण अध्ययन (Environmental Study) 30 MCQ 30 Marks

कुल 150 MCQ 150 Marks

5. प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर (Nature and Standard of Questions) निस्रानुसार होगा -

(i) बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र के प्रश्न 6-11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो विनिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फेसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे।

(ii) भाषा-1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रवाहिता (Proficiency) पर आधारित होंगे।

(iii) भाषा-2, भाषा-1 से पृथक होगी। आवेदक आवेदन पत्र में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेंगे और आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के प्रश्न ही हल कर सकेंगे। भाषा-2 के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे।

(iv) गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और पैडागोंजी की समझ पर आधारित होंगे।

6. प्रश्न पत्र में प्रश्न म.प्र. राज्य के कक्षा-1 से 5 के प्रचलित पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकित इनका कठिनाई स्तर एवं गम्बद्धता हाईस्कूल स्तर तक की हो सकती है।

7. उक्त का विस्तृत पाठ्यक्रम आगे दिया गया है 

MPTET Varg 3 Exam Scheme of Exam & Syllabus (पीडीएफ डाउनलोड लिंक आगे दी गई है)

Download  Primary Teacher Eligibility Test Syllabus in PDF.

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DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

MP Finance (वित्त विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश

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Class 5 and 8 Board Exam Instructions - MP Education : कक्षा 5 व 8 बोर्ड परीक्षा 2025 सभी शासकीय एवं प्राइवेट शालाओं के लिए महत्वपूर्ण आदेश

MP Education : कक्षा 5 व 8 बोर्ड परीक्षा 2025 सभी शासकीय एवं प्राइवेट शालाओं के लिए महत्वपूर्ण आदेश

Class 5 and 8 Board Exam Instructions

कक्षा 5 व 8 वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 की रूपरेखा, पाठ्यपुस्तक, सुझावात्मक प्रोजेक्ट एवं वार्षिक परीक्षा ब्लू प्रिंट

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्र/रा.शि के/मूल्याकंन / वार्षिक मूल्यांकन / कक्षा-548/2024-25/4247 भोपाल, दिनांक 11/09/2024

आदेश का विषय - कक्षा 5 व 8 वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 की रूपरेखा एवं परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तकों एवं सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची जारी करने विषयक।

आदेश का विवरण – कक्षा 5 व 8 वार्षिक परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश दिनांक 11-09-2024 की प्रमुख बातें –

1. परीक्षा योजना वार्षिक परीक्षा परिणाम हेतु अधिभार

2. कक्षा 5 व कक्षा 8 परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तकों की जानकारी

3. वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा की योजना

4. वार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित ब्लूप्रिंट

5. वार्षिक परीक्षा हेतु सभी मुख्य विषयों के कक्षावार / विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची

कक्षा 5 व 8 विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची
कक्षा 5 वी (SCERT) प्रोजेक्ट सूची कक्षा 5 वी (NCERT) प्रोजेक्ट सूची
कक्षा 8 वी (SCERT) प्रोजेक्ट सूची कक्षा 8 वी (NCERT) प्रोजेक्ट सूची

कक्षा 5 वी - 8 वी बोर्ड परीक्षा 2025 राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश आदेश दिनांक  11/09/2024

> राज्य शिक्षा केंद्र आदेश पीडीएफ में <  

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Madhya Pradesh State Biodiversity Competition 2024 - मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज 2024

Madhya Pradesh State Biodiversity Competition 2024 - मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज 2024

कक्षा 9वी से 12वी तक के विद्यार्थियों के लिए क्विज प्रतियोगिता

विभाग / कार्यालय का नाम - कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड 02, भोपाल (म.प्र.)

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्र/जैविबो/2024/2196, भोपाल, दिनाक 18-09-2024

1. समस्त, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वनवृत्त (ग.प्र.)

2. समस्त, वनमण्डलाधिकारी (जिला मुख्यालय) क्षेत्रीय वन मण्डल (म.प्र.)

आदेश का विषय - जिला एवं राज्य स्तरीय मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता विवज 2024 अंतर्गत कार्यक्रम की तिथि में संशोधन बाबत् ।

संदर्भ - कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्र./ जैविबो/2024/2052 भोपाल, दिनांक 28.08.2024

आदेश का विवरण - कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश जैवविविधता क्विज के सम्बन्ध में संशोधित निर्देश जारी किये हैं. प्रदेश में जिला एवं राज्य स्तर पर "मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता विवज कार्यक्रम 2024" का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, वन विभाग, भोपाल एवं लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज 2024आदेश 

Download Order in PDF..

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राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

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MP Finance (वित्त विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश

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Counseling of Surplus MS Teachers : अतिशेष उच्च श्रेणी शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग के सम्बन्ध में DPI Order यहाँ देखिये

Surplus MS Teachers Counselling Order
Surplus MS Teachers Counselling Order

Counseling of Surplus MS Teachers

अतिशेष माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग समय सारणी जारी

MP Education Department : श्रेणी 2 के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषयक

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतम नगर, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक /स्था.-3/C2/1190/1811, भोपाल, दिनांक 13.09.2024 इस प्रकार है -

आदेश का विषय - श्रेणी 2 के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषयक।

आदेश का विवरण – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश अंतर्गत शालाओं में पदस्थ उच्च श्रेणी शिक्षक / माध्यमिक शिक्षक जो अतिशेष में आते हैं, उनकी काउंसलिंग के माध्यम से अन्य शालाओं में पदस्थाना की कार्यवाही के सम्बन्ध में दिशा निर्देश तथा काउंसलिंग समय सारणी जारी की गई है.

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश आदेश दिनांक 13-09-2024

Download DPI Order in PDF.

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Earned leave limit 300 days MP Finance Order : अर्जित अवकाशनकदीकरण सीमा 300 दिवस करने सम्बन्धी वित्त विभाग का आदेश दिनांक 06-08-2018

Earned leave limit 300 days MP Finance Order 

अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक : एफ: 6-1 / 2018 / नियम / चार भोपाल दिनांक 06 अगस्त, 2018

प्रति - शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस करने बावत् ।

आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 25 के उप नियम (1) में, खण्ड (ग) में संशोधन करते हुए शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस की गई है. उपर्युक्त विषयक संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई, 2018 संलग्न है ।

अर्जित अवकाशनकदीकरण सीमा 300 दिवस करने सम्बन्धी वित्त विभाग का आदेश दिनांक 06-08-2018 

Download Order on PDF :  अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस

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Guest teacher online school choice filling - अतिथि शिक्षक ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ, स्कूल चॉइस फिलिंग DPI Order यहाँ देखिये

Guest teacher online counseling starts, school choice filling to be done by 09 September

Guest teacher online school choice filling Gyan Deep Info
अतिथि शिक्षक ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ, 09 सितम्बर तक करना है स्कूल चॉइस फिलिंग  

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों मे रिक्त पदो के विरूद्ध आवेदकों हेतु शाला विकल्प चयन शुरू

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश का आदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक/अति. शि./2024-25/172, भोपाल, दिनांक 04/09/2024

प्रति -1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण।, 2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।, 3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी।, 4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/ हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

आदेश का विषय - शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों मे रिक्त पदो के विरूद्ध आवेदकों हेतु शाला विकल्प चयन के संबंध में।

आदेश का विवरण – MP School Education Department अंतर्गत शालाओं में अतिथि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो गई है, अब अतिथि अपनी यूजर आई डी और पासवर्ड से gfms पोर्टल पर लॉग इन कर रिक्तियां देखकर अपनी पसंद की स्कूल / स्कूलों की चॉइस फिलिंग कर सकेंगे. (स्कूल चॉइस फिलिंग की जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं)

अतिथि शिक्षक ऑनलाइन काउंसलिंग DPI आदेश

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Mogli Bal Utsav 2024 DPI Order : मोगली बाल उत्सव कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएँ

Mogli Bal Utsav DPI Order : मोगली बाल उत्सव कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएँ

कार्यालय / विभाग का नाम – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ई-मेल dpividhya@gmail.com

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / अकादमिक / टी / मोगली / 2024 / 1870 भोपाल दिनांक 04/09/2024

आदेश का विषय – मोगली बाल उत्सव 2024 (Mogli Bal Utsav - 2024)की प्रतियोगिताएं के आयोजन हेतु विस्तृत निर्देश.

आदेश का विवरण – स्कूली विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति प्रेम. लगाव, जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने के लिए School Education Department MP द्वारा प्रति वर्ष मोगली उत्सव (Mogli Bal Utsav) का आयोजन किया जाता है. इसी श्रंखला में वर्ष 2024 के मोगली उत्सव सम्बन्धी आयोजन के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा निर्देश जारी किये गए हैं.

Mogli Bal Utsav 2024 के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी दिशा निर्देश

Download Mogli Utsav Order In PDF.

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MP Board Quarterly Exam Time Table 2024-25 – DPI द्वारा कक्षा 9th to 12th त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 Time Table जारी, टाइम टेबल यहाँ देखिये

MP Board Quarterly Exam Time Table

MP Board Quarterly Exam Time Table – DPI द्वारा कक्षा 9th to 12th त्रैमासिक परीक्षा Time Table जारी

विभाग / कार्यालय का नाम – लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक /अकादमिक/त्रै.प. /105/2024-25/1423 भोपाल दिनांक 02-09-2024

आदेश का विषय – शैक्षणिक  सत्र 2024-25 की त्रैमासिक परीक्षा की समय सारणी जारी करने विषयक.

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश द्वारा सत्र 2024-25 की त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल (Quarterly Exam Time Table) जारी कर दिया गया है. परीक्षा का समय 03:00 घंटे का रहेगा.

High School के अंतर्गत कक्षा 9 वी एवं कक्षा 10 वी की त्रैमासिक परीक्षा (Quarterly Exam) दिनांक 18 सितम्बर, 2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को समाप्त होगी.

Higher Secondary कक्षा 11th एवं कक्षा 12th की Quarterly Exam परीक्षा 18 सितम्बर, 2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 28 सितम्बर, 2024 को समाप्त होगी.

परीक्षा का समय - कक्षा 9 वी एवं 10 वी की परीक्षा का समय प्रातः 09:00 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा, जबकि कक्षा 11 वी और कक्षा 12 वी की परीक्षा का समय प्रातः 09:00 से दोपहर 12:00  एवं दोपहर 02:00 बजे दसे 05:00 बजे तक रहेगा.

लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश द्वारा जारी सत्र 2024-25 की त्रैमासिक परीक्षा Quarterly Exam संशोधित Time Table

Download Quarterly Exam Time Table in PDF

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Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

 GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश 

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MP Board (MPBSE)  : माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विविध मत्वपूर्ण आदेश

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी मत्वपूर्ण आदेश 

MP Finance (वित्त विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश

 

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Panchayat Sachiv Anukampa Niyukti Rules Order Dated 15-11-2017 - पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति नियम आदेश दिनांक 15-11-2017 यहाँ से डाउनलोड कीजिए

Panchayat Sachiv Anukampa Niyukti  Rules Order Dated 15-11-2017

Panchayat Sachiv Anukampa Niyukti  Rules Order Dated 15-11-2017 पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति नियम आदेश दिनांक 15-11-2017

पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति नियम आदेश दिनांक 15-11-2017

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक /एफ/22/पं-1/2017 भोपाल दिनांक 15/11/2017

आदेश का विषय – ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में अनुकम्पा नियुक्ति.

आदेश का विवरण – अब पंचायत सचिव के परिजनों को भी मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति

Panchayat Secretary Compassionate Appointment Rules Order Dated 15-11-2017

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2011 के तहत नियुक्त ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में उसके परिवार के उचित जीवन-यापन के उद्देश्य से उस पर आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध  में ‘पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति की शर्तें जारी की है.

पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति नियम आदेश दिनांक 15-11-2017

पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति नियम आदेश पीडीएफ में यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

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GAD MP New Order Date 29-08-2024 - पदोन्नति नहीं लेने पर भविष्य में नहीं मिलेगा क्रमोन्नति का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश

पदोन्नति नहीं लेने पर भविष्य में नहीं मिलेगा क्रमोन्नति का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश

पदोन्नति नहीं लेने पर भविष्य में नहीं मिलेगा क्रमोन्नति का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 807/1998160/2024/1/3, भोपाल, दिनांक 29 अगस्त, 2024

प्रति - शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना ।

आदेश सन्दर्भ - इस विभाग का परिपत्र क्र० एफ 1-1/1/वैआप्र/99, दिनांक 23.9.2002,

उपरोक्त संदर्भित परिपत्र की कंडिका 4 द्वारा ये निर्देश जारी किए गए थे कि -

"ऐसे शासकीय सेवक, जिन्हें क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है, को जब उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है और वह ऐसी पदोन्नति लेने से इंकार करता है तो उसे प्रदान किए गए क्रमोन्नत्ति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जावे, साथ ही, पदोन्नति आदेश में भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि यदि शासकीय सेवक इस पदोन्नति का परित्याग करता है तो उसे पदोन्नति के एवज में, पूर्व में प्रदान किए गए क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जावेगा।"

2- राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत संदर्भित परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/1/वैआप्र/99, दिनांक 23.9.2002 की कंडिका-4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है -

"इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापस नहीं लिया जावेगा, परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।"

3- उपरोक्त निर्देश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा पुराने निर्णित प्रकरण पुनः नहीं खोले जायेंगे।

GAD MP New Order Date 29-08-2024

Download GAD MP Order in PDF.

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MP Education Surplus Teachers counseling - अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से कमी वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा, DPI ने जारी किया शेड्यूल

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विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, गौतम नगर, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक/स्था-3/02/2024/2562, भोपाल, दिनांक 23/08/2024

आदेश का विषय - अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषयक ।

आदेश का विवरण - विषयांतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी दिनांक 08.09.2022 की कंडिका 3.2 के अनुक्रम में अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए है। अतिशेष शिक्षकों के संबंध में संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में शालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए एवं शालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपर्युक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषयांकित कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता हैः-

1- विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्यामान एवं विषयमान से, जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों को. शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 28.08. 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय/जिले द्वारा चिन्हांकित काउंसलिंग स्थल पर प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए।

2- जिलों में वर्ग-3 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची को प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल / कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जावे ताकि समस्त अतिशेष शिक्षक उस सूची का भली-भांति अवलोकन कर सकें। अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जावें।

>>> Surplus Teachers List : Primary, Middle Schools, High School और Higher Secondary Schoolsमें अतिशेष शिक्षकों की जानकारी यहाँ देखिए.

3- अतिशेष शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित जिले की शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगा-

(1) संबंधित अतिशेष शिक्षक जिस शाला में पदस्थ है उस शाला में यदि श्रेणी-3 का पद रिक्त है तो उक्त रिक्त पद के चयन हेतु उसी विद्यालय में पदस्थ शिक्षक को प्रथम वरीयता दी जाएगी। उक्त शाला में यदि एक से अधिक अतिशेष शिक्षक पदस्थ है एवं अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से शाला में रिक्त पद कम है तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ शिक्षक (ग्रेडेशन अनुसार) द्वारा उसी शाला के रिक्त पद पर पदस्थापना हेतु वरिष्ठता सूची के कम में शाला का चयन किया जाएगा।

(2) क्रमांक 3 (1) प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् श्रेणी-3 के शेष अतिशेष शिक्षकों द्वारा जिले की वरिष्ठता सूची के अनुक्रम में काउसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर उस जिले की शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में उपलब्ध रिक्त पद का चयन किया जाएगा।

4- अतिशेष शिक्षकों की जिलावार सूची सहायक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक की पृथक-पृथक गूगलशीट में शेयर की गई है। उक्त गूगलशीट में जिले के सभी अतिशेष शिक्षकों के ग्रेडेशन नंबर उनके नाम के साथ प्रविष्ट करके रखें। इसी गूगलशीट में संबंधित अतिशेष शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा।

5- अतिशेष शिक्षकों को निम्नानुसार 2 श्रेणी में बांटा जाकर क्रमशः काउसंलिग हेतु आमंत्रित किया जाएगाः-

  • श्रेणी-अ. ऐसे शिक्षक जो उच्चतर माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा (गणित/विज्ञान/कृषि) विषय से उत्तीर्ण हैं एवं प्रयोगशाला शिक्षक विज्ञान के पद की पात्रता रखते है।
  • श्रेणी-ब. उपरोक्त श्रेणी अ के शिक्षकों को छोड़कर शेष शिक्षक

6- सर्वप्रथम श्रेणी-अ के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनकी स्वयं की शाला में पद रिक्त है, उन सभी को उनकी जिले की वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जावेगा। ऐसे शिक्षक स्वेच्छानुसार जिले में प्रयोगशाला शिक्षक (सहायक शिक्षक विज्ञान) के रिक्त पद अथवा अन्य रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। तत्पश्चात् श्रेणी अ के शेष शिक्षक उसी प्रकार शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी संबंधितों की शैक्षणिक योग्यता का परीक्षण करेगे।

7- श्रेणी-अ के समस्त अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग पूर्ण होने के पश्चात् श्रेणी-ब के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनकी स्वयं की शाला में पद रिक्त है. उन सभी को उनकी जिले की वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जावेगा। उक्त शिक्षक जिले में प्रयोगशाला शिक्षक (सहायक शिक्षक विज्ञान) के पदों को छोडकर शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। तत्पश्चात् श्रेणी-ब के शेष शिक्षक उसी प्रकार शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे।

8- काउंसलिंग प्रातः ठीक 11:00 बजे से प्रारंभ होगी। काउंसलिंग का क्रम निम्नानुसार रहेगा-

1. गणित/विज्ञान/कृषि विषय के अर्हताधारी सहायक शिक्षक
2. अन्य विषय के अर्हताधारी सहायक शिक्षक
3. गणित/विज्ञान/कृषि विषय के अर्हताधारी प्राथमिक शिक्षक
4. अन्य विषय के अर्हताधारी प्राथमिक शिक्षक

जो उपरोक्तानुसार चरणों में कमशः सम्पादित की जाएगी एवं समस्त कार्यवाही पूर्ण होने तक जारी रहेगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व से स्वीकृत किन्हीं अवकाश पर है उनकी काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार की जा सकेगी। ऐसे मामलों में आवश्यक निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले हेतु चिन्हांकित पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ले सकेगे। काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों से संलग्न परिशिष्ट-1 में शाला चयन संबंधी सहमति प्राप्त की जाएगी।

9- प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा समन्वय हेतु एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित रहेगे। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक उनके संभाग के मुख्यालय वाले जिले में स्वयं तथा उनके संभाग के अन्य जिलों में उनके द्वारा नामांकित अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेगे। काउंसलिंग प्रक्रिया की शुचिता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित पर्यवेक्षक की होगी।

10- राज्य स्तर से समस्त कार्यवाही का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा सतत् रूप से किया जाएगा। इस हेतु राज्य समिति संचालनालय स्तर से webex के माध्यम से समस्त जिलों से ऑनलाइन जुडी रहेगी। जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व पर्यवेक्षक समय-समय पर जिले में संचालित काउंसलिंग की प्रगति से राज्य समिति को अवगत कराएँगे। किन्हीं कठिनाई की स्थिति में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।

11- काउंसलिंग में सम्मिलित अतिशेष शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी आदेश आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाऐगे।

12- जिले के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में से किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा, ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों का शिक्षकों की कमी वाली शेष शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 30.08.2024 तक संचालनालय को हार्ड एवं सॉफ्‌टकापी में संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

समस्त संबंधितों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

Download DPI Order in PDF.

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STARS Scheme Teachers Resources Package सभी शिक्षकों को टेबलेट क्रय करने के आदेश, विभाग से मिलेगी 15 हजार की राशि

STARS Scheme Teachers Resources Package

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सभी शिक्षकों को टेबलेट क्रय करने के आदेश, विभाग से मिलेगी 15 हजार की राशि

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक / राशिके /आईसीटी /2024/3886, भोपाल दिनांक 20/08/2024

आदेश का विषय - टीचर्स रिर्सोस पैकेज के अंतर्गत माध्यमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक हेतु टैबलेट क्रय करने बावत ।

आदेश का विवरण -

  • टेबलेट का क्रय संबंधित शिक्षक के द्वारा
  • क्रय उपरांत शिक्षक के खाते में जारी की जायेगी राशि
  • चार वर्ष बाद शिक्षक का हो जाएगा टेबलेट
  • टेबलेट क्षतिग्रस्त अथवा गुम होने पर
  • शिक्षक स्वयं अतिरिक्त राशि लगाकर उच्च स्पेसिफिकेशन का टेबलेट क्रय कर सकते हैं

शिक्षकों को टेबलेट क्रय के सम्बन्ध में RSKMP Order तथा Tablet Specifications

Download RSKMP Order तथा Tablet Specifications

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