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DPI Order - Admission to school without TC

DPI Order - Admission to school without TC

DPI Order - Admission to school without TC

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में DPI का नया आदेश

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / अकादमिक / पी/357/आरटीई/ 2021/100 भोपाल, दिनांक 11/01/2022

आदेश का विषय - स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने विषयक्.

संदर्भ- 1. कार्यालय का पत्र क्रमांक / विद्या / पी/ मान्यता / 2020/2126 भोपल दिनांक 28.12.2020

2. कार्यालय का पत्र क्रमांक / विद्या/पी/357 / आरटीई / 2021-22/1822-23 भोपाल दिनांक 29.11.2021

आदेश का विवरण – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में पूर्व जारी आदेशों के संदर्भ में जारी आदेश इस प्रकार है -

विषयान्तर्गत के संबंध में संदर्भित पत्रों का अवलोकन किया जाये। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के संबंध में पूर्व में जारी संदर्भित पत्र दिनांक 28.12.2020 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 5 के अनुकम में निरस्त किया गया है. ततसंबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरटीई (RTE) के प्रावधान प्रभावशील होगें विद्यार्थी को टीसी (TC) के अनाव में विद्यालय में प्रदेश से वंचित नहीं किया जायेगा, किन्तु अभिभावक द्वारा विद्यार्थी की पूर्व अध्ययनरत शाला से शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्र समाप्ति के पूर्व वर्तमान शाला को उपलब्ध कराना होगा।

कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश शिक्षा सहिता (अमहाविद्यालयीन शाखा) 1973 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

TC के बिना प्रवेश के सम्बन्ध में नया आदेश (DPI Order - Admission to school without TC)

Download DPI Order in PDF.

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