सिंगल यूज प्लास्टिक एलिमिनेशन (Single Use plastic Elimination) के सम्बन्ध में RSK द्वार जारी Order
विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश
आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्र./ पा.पु/ रा.शि.के./2021/1668 भोपाल दिनांक 20/09/2021
सन्दर्भ: म.प्र. शासन पर्यावरण विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. / 728/173 / 2021 / 32-3 भोपाल दि. 12.08.2021
आदेश का विवरण – भारत सरकार के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 17/09/2021 को जारी मार्गदर्शी बिन्दुओं अनुसार प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए Timeline जारी की गई है. Single Use plastic Elimination भारत सरकार द्वारा जारी Timeline के अंतर्गत 1 जनवरी 2022 तथा 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक से बनी अनेक वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जा रहा है. राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश द्वारा जारीआदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक एलिमिनेशन (Single Use plastic Elimination) हेतु गठित टॉस्क फोर्स की बैठक 05.08.21 तथा म.प्र. शासन पर्यावरण विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. / 728/173 / 2021 / 32-3 भोपाल दि. 12.08.2021 के सन्दर्भ में निर्देश जारी किये गए हैं.
List of items made of plastic to be banned by the Government of India
आप राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश में प्रतिबंधित की जाने वाली वस्तुओं की सूची तथा बढ़ते प्लास्टिक खतरे के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता के लिए आयिजित की जाने वाली निबंध प्रतियोगिता की जानकारी देख सकते हैं.
राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश Order
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