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Anukampa Niyukti : प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में Laboratory Teacher पद पर Anukampa Niyukti

(Compassionate Appointment on the Vacant Posts of Laboratory Teacher)

Anukampa Niyukti New Order : प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में

Laboratory Teacher पद पर Anukampa Niyukti

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 1-10/2021 / 20-1 भोपाल दिनांक 01/02/2021

आदेश का विषय - अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण के संबंध में।

(Compassionate Appointment on the Vacant Posts of Laboratory Teacher)

आदेश का विवरण - वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के अनेक प्रकरण लंबित है। इन प्रकरणों का निराकरण न होने से अनेक न्यायालयीन प्रकरण निर्मित होकर अवमानना प्रकरण भी प्रचलन में है। वर्तमान में म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 30 जुलाई 2018 दिनांक 01.07.2018 से प्रभावशील है। उक्त नियम की अनुसूची-3 के कॉलम कमांक 5 में शैक्षणिक अर्हता एवं कॉलम क.06 में निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रावधान है। तत्संबंध में विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में जिन आवेदकों के द्वारा आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार निम्न में से कोई भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो यथा

I. केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित सी.टी.ई.टी. (CTET)
II. अन्य राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा.
III. म.प्र. राज्य द्वारा वर्ष 2011-12 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा.

उरोक्तानुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों के प्रकरण में पात्रता परीक्षा वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर केवल अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा।

2/ विभाग के प्रचलित भर्ती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक संवर्गीय दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर, उक्त नियमों के प्रकाश में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

3/ सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 29.09.2014 की कंडिका-6.3 में भर्ती नियमों में प्रावधानित चयन प्रक्रिया की शर्त से छूट दी गयी है। विभागीय भर्ती नियम 2018 की अनुसूची-3 में उल्लेखित प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता में पात्रता परीक्षा का उल्लेख नहीं है। अत: केवल प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा द्वारा चयन की शर्त को शिथिल किया जाता है।

प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में School Education Department Order.

Download School Education Department Order. in PDF.

ये भी देखिये -

GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी मत्वपूर्ण आदेश  

School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

MP Finance (वित्त विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

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