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High School एवं Higher Secondary स्कूलों में होगा Ojas Youth Club का गठन

High School एवं Higher Secondary स्कूलों में होगा Ojas Youth Club का गठन

विभाग - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश
आदेश क्रमांक व दिनांक - क्रमांक /आर.एम.एस.ए. / यूथ क्लब /2019 /3310 भोपाल, दिनांक 21/10/2019

विवरण - समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत High School एवं Higher Secondary शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास तथा उनमें सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रदेश की शालाओं में 'Ojas Youth Club' का गठन किया जाएगा। ओजस क्लब का उद्देश्य किशोर विद्यार्थियों को एक्सट्रा करीकुलर गतिविधियों के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ओजस क्लब की गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की गतिविधियां संचालित की जाएगी।

देखिए 'ओजस यूथ क्लब' गठन के सम्बंध में DPI द्वारा जारी निर्देश -


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MPTASS : Tribal Shikshak Profile Panjiyan शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन पुनः प्रारम्भ

 शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन

MPTASS : Tribal Shikshak Profile Panjiyan 
शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन पुनः प्रारम्भ

अध्यापक संवर्ग से आदिम जाति कल्याण विभाग (Tribal Department) के अंतर्गत नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति हेतु "शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन" को अनिवार्य किया गया है। सफल शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन के बाद MPTASS से एक TR नम्बर प्राप्त होता है।  

ट्राइबल विभाग के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक, अध्यापक तथा वरिष्ठ अध्यापक से नवीन शिक्षक संवर्ग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं। कुछ अध्यापक डिजीटल जाति प्रमाण पत्र, ट्रांसफर आदि कारणों से शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन नहीं करा सके थे। पिछले कुछ समय से MPTASS पर समस्या के कारण शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन बन्द था।

नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति के लिए TR नम्बर जरूरी - नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति तथा एम्प्लॉयी कोड प्राप्त करने के लिए TR नम्बर जरूरी है। TR नम्बर के अभाव में Employee Code जारी होने में समस्या आ रही थी। अब पुनः Tribal Portal पर MPTASS के माध्यम से शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन सुविधा प्रारम्भ हो चुकी है, ट्राइबल विभाग में कार्यरत जो अध्यापक अपना प्रोफाइल पंजीयन नहीं करा सके तय, वे पंजीयन करा सकते हैं। 

प्रोफाइल पंजीयन के लिए आधार नम्बर, समग्र आई डी, डिजीटल जाति प्रमाण पत्र आदि की आवश्यकता होगी।

MPTASS पर शिक्षक  प्रोफाइल पंजीयन की Process  में बदलाव किया गया  है,  अब शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन करने हेतु सर्वप्रथम आपको अपनी निम्न व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करना होगी -
  • Aadhar के अनुसार नाम
  • Aadhar के अनुसार जन्मतिथि
  • मोबाइल नंबर और 
  • Email ID दर्ज करना होगा|

दिया गया कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट करना है, इसके बाद आपके मोबाइल पर प्राप्त होगी,  OTP सबमिट करने के बाद आपको अस्थायी Login ID एवं Password प्रदान किया जाएगा | इस अस्थायी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से login करना होगा, लॉगिन करने पर विस्तृत प्रोफाइल पंजीकरण करें जिसमे जाति, कार्य विवरण एवं आधार (eKYC) सत्यापन उपरान्त TR ID प्राप्त होगी।
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MP Finance - Pension Approval Procedure पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया

MP Finance - Pension Approval and Payment Procedureपेंशन स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण 

विभाग का नाम - वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल.

आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश क्रमांक क्रमांक : एफ 9-2/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2019

विवरण – वित्त विभाग (MP Finance Department) द्वारा जारी इस आदेश द्वारा सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. आगामी 24 माह में सेवानिवृत होने वाले शासकीय सेवक स्वयं अपनी लॉग इन आई डी से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) में लॉग इन कर एम्प्लोयी सेल्फ सर्विसेस (ESS) के अंतर्गत उपलब्ध सुविधा का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

IFMIS के माध्यम से होने वाली इस प्रक्रिया से पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया सरल हो जाएगी. पेंशन के सम्बन्ध में IFMIS के माध्यम से होने वाली सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी के लिए वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश देखिए.

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देखिए आदेश –




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वरिष्ठता निर्धारण नियम (Seniority rule) – सामान्य प्रशासन विभाग M.P. Govt.


वरिष्ठता निर्धारण नियम (Seniority rule) – सामान्य प्रशासन विभाग M.P.
विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश क्रमांक व दिनांक - आदेश क्र. एफ. सी-3-84/92/3/1 भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1998
सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्त, पदोन्नत, स्थानांतरित कर्मचारियों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए थे, 2 अप्रेल 1998 को जारी आदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में संशोधन करते हुए शासकीय सेवकों / कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में नियम जारी किए. यह आदेश Gyan Deep Info को आदरणीय श्री दीपक हलवे 'प्राचार्य' जी  द्वारा सभी कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध कराया गया है, श्री हलवे सर का हार्दिक आभार.
इस आदेश में -
1. सीधी भारती किए गए तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता  निर्धारण नियम
2. स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता
3. विशेष मामलों में वरिष्ठता
4. तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता
 
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  ये जानकारियां भी देखिए -
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M.P. Govt. Employees - Insurance - Savings Scheme 2003 मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी – बीमा – सह बचत योजना 2003

 Employees - Insurance - Savings Scheme 2003
M.P. Govt. Employees - Insurance - Savings Scheme 2003
मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी – बीमा – सह बचत योजना 2003

विभाग वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन

आदेश क्रमांक व दिनांक आदेश क्रमांक 15 / 27 / 2002 / ई / चार, भोपाल दिनांक 5 फरवरी, 2003

"कर्मचारी-बीमा-सह-बचत योजना"-2003 – मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिए पूर्व में लागू "परिवार कल्याण निधि तथा शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 के स्थान पर "कर्मचारी-बीमा-सह-बचत योजना"-2003 लागू की गई, इस योजना में यूनिट के आधार पर शासकीय कर्मचारियों / अधिकारियों का अंशदान निश्चित किया गया है. यूनिट का मूल्य 100 रूपये (चतुर्थ श्रेणी के लिए 1 यूनिट, तृतीय श्रेणी 2 यूनिट, द्वितीय श्रेणी के लिए 4 यूनिट एवं प्रथम श्रेणी तथा अखिल भारतीय सेवा के लिए 6 यूनिट निर्धारित की गई)

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TWTAMP News : Tribal Minister के साथ ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एशोसिएशन पदाधिकारियों की बैठक 10/10/2019

TWTAMP News : Tribal Minister के साथ ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एशोसिएशन  पदाधिकारियों की बैठक 10/10/2019

बुधवार को  ट्रायबल मिनिस्टर ओमकार सिंह मरकाम और प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी से ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स  एसोसिएशन के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक मंत्री जी के निवास में आयोजित हुई, जिसमें ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने फूल माला के स्थान पर कॉपी-पेन भेंट कर विभागीय मंत्री एवं एसोसिएशन के संरक्षक ओमकार सिंह मरकाम का स्वागत कर नयी परम्परा की शुरुआत की,  जिस पर मंत्री जी ने इस परम्परा को आगे जारी रखने की सबसे अपील की एवं बैठक के दौरान प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी  को इस सम्बंध में निर्देश जारी करने का कहा कि शिक्षक एक दिन का वेतन के बराबर राशि से कापी पेन लेकर स्कूल के बच्चों को दें, जिसका उल्लेख विभागीय वेबसाइट में रहे। 

जबलपुर संभाग स्थानांतरण सूची - जबलपुर संभाग की स्थानांतरण सूची जारी करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग को TWTAMP एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठकर सूची जारी करने हेतु निर्देशित  किया था। चर्चा के दौरान डिंडौरी जिले से अधिक शिक्षकों के बाहर जाने और कम शिक्षकों के आने का मुद्दा छाया रहा, जिसका एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कुछ विकल्प सुझाए। अंत में कुछ बिन्दुओं में प्राथमिकता तय कर एवं आवेदन करने के बाद जो शिक्षक स्थानांतरण नहीं चाहते, ऐसे लोगों का रिव्यू लेकर संभाग के सभी शिक्षकों की स्थानांतरण सूची निकालने की सहमति बनी।

शीघ्र मिलेगा 7 वां वेतनमान - TWTAMP ऐसोसिएशन ने  बैठक के पूर्व नवीन संवर्ग की सेवा शर्तें जारी करने पर मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव  को धन्यवाद देने के साथ ही जारी सेवा शर्तों में कमियों की ओर ध्यान भी दिलवाया व सातवें वेतनमान का लाभ देने की बात प्रमुखता से की  । प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि अगले सप्ताह में 7 वां वेतन भुगतान करने  की कार्यवाही करने का पत्र जारी हो जाएगा। उनके अनुसार  5 तारीख को वित्त विभाग से अनुमोदन मिला है और 9 को हमने सेवा शर्तें जारी कर दी ।

प्रतिनियुक्ति के सम्बंध में - प्रतिनियुक्ति में गये शिक्षकों का नए विभाग में संविलियन के मुद्दे में प्रमुख सचिव  ने अवगत करवाया की  दोनो ही विभाग में संविलियन पर सहमति ली जा रही है । शीघ्र ही शिक्षकों से सहमति लेकर संविलियन की कार्यवाही पूरी हो सकेगी। विदित रहे कि एसोसिएशन द्वारा आवेदन  करते समय भी शिक्षकों से आग्रह किया गया था कि प्रतिनियुक्ति नियमों में संविलियन का विकल्प भी है निर्भीक होकर प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करें।

उच्च माध्यमिक शिक्षक से हाई स्कूल प्राचार्य  पदोन्नति - उच्च माध्यमिक शिक्षकों की हाई स्कूल प्राचार्य में पदोन्नति का मामला कोर्ट में होने पर इसका निराकरण की मांग TWTAMP एसोसिएशन ने की । इस पर मंत्री जी व प्रमुख सचिव  ने अवगत करवाया की  उच्च माध्यमिक शिक्षक को हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर सीधे पदोन्नति दी जाएगी,  विभाग द्वारा किसी प्रकार की परीक्षा आयोजित नही की जाएगी, साथ ही न्यूनतम पद संख्या का कोई बंधन नहीं रहेगा ।

शाला प्रभार वरिष्ठ शिक्षक को - बैठक में उ.मा. विद्यालय में वरिष्ठ शिक्षक को संस्था का प्रभार के संबंध में एसोसिएशन द्वारा मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव  को अवगत करवाया गया कि प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में दूसरी संस्थाओं के प्राचार्यों  को प्रभार दिया जा रहा है।, जिससे विद्यालय की गतिविधियों के संचालन में काफी दिक्कत हो रही है। इस पर मंत्री जी व प्रमुख सचिव  ने  नाराजगी  जाहिर की एवं  संस्था में कार्यरत वरिष्ठ शिक्षक को ही  प्रभार दिए जाने के आदेश जारी करने का आश्वासन दिया।

शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन - प्रोफाइल पंजीयन 5 दिन के अंदर शुरू होने की जानकारी दी गईं । एंप्लॉयी कोड ट्रांसफर मामलें में स्वीकृति पदों की जानकारी लेकर आई एफ एम एस में फीडिंग ही उपाय बताया गया । 

ट्रांसफर मेटर - सहायक आयुक्त  के. के. खरे ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों  को अवगत कराया कि तकनीकी कारण से स्थानांतरण वंचित शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्यवाही अब एक साथ होगी। 

NPS - मुम्बई से आए NSDL के अधिकारियों से एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एनपीएस की कटोती में विसंगती, मिसिंग कटौती का समायोजन, मृत अध्यापक शिक्षकों की राशि का भुगतान तथा आंशिक आहरण आदि के मुद्दों पर ctd में सार्थक चर्चा की। इस पूरी चर्चा के दौरान TWTAMP प्रांताध्यक्ष डी के सिंगौर, महासचिव सुरेश यादव, अरूण सिंह कुशवाह, सुश्री शिरीन कुरैशी, राजकुमार यादव, संदीप वर्मा, संजीव सोनी आदि मौजूद रहे।

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Adhyapak Samvarg Sewa Sharte - Tribal Department अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति के सम्बन्ध में सेवा शर्तें जारी.

Tribal Department अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति के सम्बन्ध में सेवा शर्तें जारी.

विभाग - मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल.

आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश  क्रमांक एफ 04-22/2019/1/25 भोपाल, दिनांक 9/10/2019

विवरण - मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018, के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की जनजातीय कार्य विभाग में सुसंगत पदों पर नियुक्ति की गई है, ये नियुक्ति 01-07-2018 से की गई है, विभाग में नियुक्ति के पश्चात् सेवा शर्तें जारी की गई है.

आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी सेवा शर्तों के अनुसार अध्यापक संवर्ग को विभाग में नियुक्ति पश्चात् विभागीय कर्मचारियों के समान शासन के नियमानुसार विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे. दिनांक 01/07/2018 से 7 वे वेतनमान का लाभ मिलेगा, गृह भाड़ा भत्ता, स्थानांतरण यात्रा भत्ता, बीमा सह बचत योजना, सेवा निवृत्ति / सेवारत रहते मृत्यु पर अवकाश नकदीकरण का लाभ, अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता, क्रमोन्नति / पदोन्नति / समयमान (अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि अधिकतम 10 वर्ष को गिना जाएगा.) आदि के विषय में सेवा शर्तों में विस्तृत उल्लेख किया गया है. 

  • Gyan Deep Info पर जो भी Order / Circular पोस्ट किया जा रहा है, उसे यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो शो होने वाली PDF के कार्नर पर बने एरो के चिन्ह पर क्लिक कीजिए, इसके अतिरिक्त पीडीएफ के नीचे Download Circular in PDF   की लिंक भी दी गई है.
देखिए आदेश -



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