जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश – स्वैच्छिक एवं पारस्परिक ट्रांसफर (सत्र 2026-27) : ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू
MP Education Gyan Deep | अपडेट: 03 जून 2026 | 🕒 पढ़ने का समय: 4 मिनट
Tribal Department Teachers Transfer 2026
जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों / कर्मचारियों के लिए
स्वैच्छिक एवं पारस्परिक स्थानांतरण (Transfer) सत्र 2026-27 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
03 जून 2026 से 08 जून 2026 तक EHRMS पोर्टल पर जारी हो चुकी है। यह ब्लॉग पोस्ट आपको Transfer On-request Application Form, Employee Basic Details Self-Verify, Transfer Choices, Document Upload और सभी जरूरी नियमों की विस्तृत जानकारी देगा।
⚠️ महत्वपूर्ण तिथि: आवेदन की अंतिम तिथि 08 जून 2026 है। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देश पढ़ें।
जनजातीय कार्य विभाग, ट्रान्सफर पालिसी 2026 (स्थानांतरण निर्देश दिनांक 03-06-2026)
🔐 EHRMS पोर्टल पर लॉग इन कैसे करें?
सबसे पहले आधिकारिक EHRMS पोर्टल (https://hrms.mp.gov.in/Auth/Login) पर जाएं। अपने Employee Code (कर्मचारी कोड) और पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन के बाद आपके सामने “Transfer On-request Application Form” खुलेगा।
📋 Transfer On-request Application Form – तीन मुख्य भाग
फॉर्म में निम्न तीन भाग हैं:
- Employee Basic Details (कर्मचारी की मूल जानकारी)
- Transfer Choices (स्थानांतरण हेतु विकल्प / संस्थान)
- Transfer Reason (स्थानांतरण का कारण एवं दस्तावेज)
1. Employee Basic Details – स्वयं सत्यापन अनिवार्य
सबसे पहले Employee Basic Details को Self Verify करना अनिवार्य है। सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर प्रदर्शित नाम, पदनाम, विभाग, सेवा तिथि आदि सटीक एवं अद्यतित हैं। यदि कोई विसंगति हो तो तुरंत अपने कार्यालय व्यवस्थापक (Office Administrator) से संपर्क करें और आवश्यक सुधार कराएँ। बिना सही जानकारी के आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
2. Transfer Choices – अधिकतम 15 संस्थानों का चयन
आप स्थानांतरण के लिए अधिकतम 15 कार्यालय / संस्थान चुन सकते हैं। प्राथमिकता (प्रायोरिटी) Dropdown से तय करें। ध्यान दें: छात्रावास/आश्रम अधीक्षक पद पर पदस्थापना हेतु स्थानांतरण आवेदन न करें – विभाग के निर्देशानुसार उन पदों के लिए यह प्रक्रिया लागू नहीं है।
💡 पोर्टल पर दिखाई गई रिक्तियाँ अनंतिम (Tentative) हैं। रिक्तियों में परिवर्तन विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। यदि चुने गए संस्थान में रिक्ति नहीं होगी तो स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
3. Transfer Reason – साक्ष्य अपलोड करना अनिवार्य
आपके द्वारा उल्लेखित स्थानांतरण कारण (जैसे: चिकित्सीय, पारिवारिक, पारस्परिक आदि) की पुष्टि के लिए निर्धारित अभिलेख PDF फॉर्मेट में (अधिकतम 2 MB) अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही, घोषणा पत्र (Declaration) स्वयं प्रमाणित करें तथा Office Administrator द्वारा अंतिम प्रमाणीकरण के बाद ही अपलोड करें।
⚠️ महत्वपूर्ण निर्देश (पूर्ण पालन करें)
- लाल (*) से चिह्नित फ़ील्ड भरना अनिवार्य है।
- अधूरे / त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त किए जाएंगे।
- सबमिट करने से पहले सभी विवरण ध्यानपूर्वक पढ़ें और पुष्टि करें।
- एक बार सबमिट करने के बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता – अतः फार्म सही भरें।
- स्वैच्छिक आवेदन में गलत जानकारी देने पर आवेदक एवं सत्यापन अधिकारी (प्राचार्य/अधीक्षक) दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।
- केवल ऑनलाइन आवेदन कर देने से स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं होता। मुख्यालय स्तर पर बिना कारण बताए आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकता है।
- विभाग किसी भी समय यह प्रक्रिया समाप्त कर सकता है – मुख्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
🤝 स्वैच्छिक (Voluntary) एवं पारस्परिक (Mutual) ट्रांसफर
यह प्रक्रिया स्वैच्छिक और पारस्परिक स्थानांतरण दोनों के लिए है। यदि आप किसी अन्य शिक्षक के साथ आपसी सहमति से स्थान बदलना चाहते हैं, तो दोनों पक्षों को आवेदन में संबंधित विकल्प चुनना होगा। प्रत्येक आवेदक को अपने कारण के साथ पारस्परिक सहमति पत्र PDF अपलोड करना होगा (2 MB से कम)।
🗓️ त्वरित जानकारी – एक नज़र में
| प्रमुख बिंदु | विवरण |
| विभाग | जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश |
| आवेदन पोर्टल | EHRMS MP – hrms.mp.gov.in |
| सत्र | 2026-27 |
| प्रारंभ तिथि | 03 जून 2026 |
| अंतिम तिथि | 08 जून 2026 (तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं) |
| अधिकतम संस्थान चुनें | 15 |
| दस्तावेज फॉर्मेट | PDF, अधिकतम 2 MB |
| अनिवार्य सत्यापन | Self Verify Basic Details |
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: क्या मैं 08 जून 2026 के बाद आवेदन कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर: नहीं, निर्धारित तिथि (08 जून 2026) के पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्रश्न 2: क्या मुझे Transfer Reason के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना आवश्यक है?
उत्तर: हाँ, स्थानांतरण कारण की पुष्टि हेतु निर्धारित अभिलेख PDF में अपलोड करना अनिवार्य है। बिना दस्तावेज आवेदन अमान्य होगा।
प्रश्न 3: यदि मेरे Employee Basic Details में त्रुटि हो तो क्या करें?
उत्तर: तुरंत अपने कार्यालय व्यवस्थापक (Office Administrator) से संपर्क करें। आवेदन से पहले जानकारी अद्यतन कराना आवश्यक है।
प्रश्न 4: क्या मैं सबमिट करने के बाद अपनी Transfer Choices बदल सकता हूँ?
उत्तर: नहीं, एक बार आवेदन सबमिट हो जाने के बाद कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः फाइनल सबमिट से पूर्ण पुष्टि करें।
प्रश्न 5: क्या छात्रावास अधीक्षक पद हेतु यह ट्रांसफर लागू है?
उत्तर: जैसा कि अधिसूचना में कहा गया है: "छात्रावास/आश्रम अधीक्षक पद पर पदस्थापना हेतु स्थानांतरण आवेदन न करें।"
अस्वीकरण (Disclaimer): MP Education Gyan Deep द्वारा दी गई जानकारी विभागीय अधिसूचना (जनजातीय कार्य विभाग, म.प्र.) एवं EHRMS पोर्टल के सार्वजनिक दिशानिर्देशों पर आधारित है। हम आधिकारिक पोर्टल के विकल्प नहीं हैं। सभी आवेदन एवं अंतिम निर्णय विभाग के अधीन हैं। कृपया किसी भी निर्णय से पहले विभागीय वेबसाइट या कार्यालय से पुष्टि कर लें। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक केवल पाठकों की सहायता हेतु दिया गया है।
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